SC on Ahmedabad Plane Crash: सु्प्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे को लेकर कहा कि पायलट को किसी भी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता. वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने एक तर्क देते हुए याचिकाकर्ता की ओर से याचिका लगाई थी कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) द्वारा की जा रही वर्तमान जांच स्वतंत्र नहीं है. जिस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि दुर्घटना के लिए किसी को भी अनुचित रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है.
बता दें, जून 2025 में अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान लंदन जाते समय क्रैश हो गया था, जिसमें 260 लोगों की जान चली गई थी. उन्हीं जान गंवाने वालों में पायलट भी शामिल थे. उनके पिता पुष्कर राज सभरवाल ने कोर्ट में याचिका लगाई थी. उन्होंने याचिका में बताया कि मैं विमान के कमांडर सुमीत सभरवाल का पिता हूं. इस त्रासदी की स्वतंत्र न्यायिक जांच की जाए. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की.
आपके बेटे को कोई दोषी नहीं ठहरा सकता: SC
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उनकी सभी बातों को सुनते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और 10 नवंबर इस मामले पर फिर से ध्यान देने की बात कही है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि “कोई भी उसे किसी भी चीज के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता”. न्यायामूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि यह घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है. आपको इसका बोझ नहीं उठाना चाहिए कि आपके बेटे को दोषी ठहराया जा रहा है. आपके दिवंगत बेटे को कोई भी दोषी नहीं ठहरा सकता है.
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4 महीने से चल रही जांच
याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी थी कि एयरक्राप्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की जांच स्वतंत्र नहीं है. क्योंकि यह जांच 4 महीने से चल रही है और अभी तक कोई पारदर्शी परिणाम सामने नहीं आए हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाना है तो फिर इसके लिए वैधानिक प्रावधानों को भी चुनौती देनी होगी. हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया था, जिसमें पायलट की गलती बताई गई थी.
