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Budget 2025: 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, जानिए कब से लागु होगी नई टैक्स रिजीम, कितना होगा फायदा

Nirmala Sithraman

निर्मला सीतारमण

Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025 में टैक्स पेयर्स को राहत देने के लिए इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है. उन्होंने नई टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स छूट की सीमा को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये सालाना कर दिया है. इसका सीधा लाभ करोड़ों टेक्स पेयर्स को मिलेगा, क्योंकि अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.

नई कर व्यवस्था में दरों को पहले की तुलना में और सरल बनाया गया है, जिससे मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी. आपको बताएंगे कि नए टैक्स स्लैब क्या हैं, यह बदलाव कब से लागू होगा और इससे कितनी बचत होगी.

कब से लागू होगा नया टैक्स स्लैब

यह बदलाव वित्त वर्ष 2025-26 से प्रभावी होगा, जिसका मतलब है कि 1 अप्रैल 2025 से इन नए नियमों के तहत टैक्स की गणना की जाएगी. जो लोग 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे, उन्हें यह छूट नहीं मिलेगी.

पुराना टैक्स स्लैब ( 2024-25 के लिए)

  1. ₹3,00,000 तक की आय – कोई टैक्स नहीं
  2. ₹3,00,001 से ₹7,00,000 तक की आय – 5% टैक्स
  3. ₹7,00,001 से ₹10,00,000 तक की आय – 10% टैक्स
  4. ₹10,00,001 से ₹12,00,000 तक की आय – 15% टैक्स
  5. ₹12,00,001 से ₹15,00,000 तक की आय – 20% टैक्स
  6. ₹15,00,000 से अधिक की आय – 30% टैक्स

बजट 2025 में नया टैक्स स्लैब (2025-26 के लिए)

  1. ₹0 – ₹4,00,000 तक की आय – कोई टैक्स नहीं
  2. ₹4,00,001 – ₹8,00,000 तक की आय – 5% टैक्स
  3. ₹8,00,001 – ₹12,00,000 तक की आय – 10% टैक्स
  4. ₹12,00,001 – ₹16,00,000 तक की आय – 15% टैक्स
  5. ₹16,00,001 – ₹20,00,000 तक की आय – 20% टैक्स
  6. ₹20,00,001 – ₹24,00,000 तक की आय – 25% टैक्स
  7. ₹24,00,000 से अधिक की आय – 30% टैक्स

कितने लोगों को होगा फायदा?

बजट 2025 में कर छूट की सीमा को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये करने का फायदा लगभग 1 करोड़ करदाताओं को मिलेगा. इसके अलावा, 75% से ज्यादा करदाता पहले ही नई कर व्यवस्था में शामिल हो चुके हैं, जिससे उन्हें सीधे तौर पर कर राहत मिलेगी.

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कितनी इनकम तक कोई टैक्स नहीं देना होगा?

नए टैक्स स्लैब के अनुसार, अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. सैलरीड क्लास के लिए 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन को ध्यान में रखते हुए यह सीमा 12.75 लाख रुपये तक हो जाएगी.

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