नई टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स छूट की सीमा को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये सालाना कर दिया है. इसका सीधा लाभ करोड़ों टेक्स पेयर्स को मिलेगा.
12 लाख तक की आमदनी पर बनने वाले टैक्स में आयकर के सेक्शन 87A टैक्स में छूट दी जाएगी, ताकि उन्हें किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़े.