Stay On FSSAI Ban: FMCG कंपनी डाबर इंडिया पर FSSAI ने बैन लगा दिया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने FSSAI के बैन को फिलहाल रोकने का आदेश दिया है. यानी दिल्ली हाई कोर्ट से डाबर कंपनी को बड़ी राहत मिली है. FSSAI ने कंपनी को ‘100% शुद्ध’, ‘100% प्राकृतिक’ और ऐसे ही दूसरे दावों वाले फूड प्रोडक्ट बेचने से मना किया गया था. लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद बिक्री की जा सकेगी.
FSSAI का कहना है कि 100 प्रतिशत जैसे दावे कानून के तहत भ्रामक माने जा सकते हैं, क्योंकि इन्हें पूरी तरह साबित करना काफी मुश्किल होता है. इससे ग्राहकों के भ्रमित होने की संभावना है. इसलिए ऐसे प्रोडक्ट पर कार्रवाई किया गया था. लेकिन अब हाई कोर्ट ने प्रोडक्ट के बैन पर रोक लगा दी है. FSSAI ने शहद, देसी घी, नारियल तेल समेत कुछ अन्य खाद्य सामग्रियों पर कार्रवाई की थी.
डाबर ने कोर्ट में दायर की थी याचिका
FSSAI ने जब डाबर के प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया तो दिल्ली हाई कोर्ट में डाबर ने याचिका दाखिल कर दिया. कोर्ट को बताया कि FSSAI ने बिना कोई शो-कॉज नोटिस दिए और बिना कंपनी का पक्ष सुने कई प्रोडक्ट के बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है. जबकि कंपनी पिछले कई सालों से इन्हीं लेबल के साथ अपने सामान बेच रही है.
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हाई कोर्ट ने क्या कहा?
हाई कोर्ट ने कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि FSSAI के आदेश पर फिलहाल रोक लगाई जाती है. हालांकि यह कोई अंतिम फैसला नहीं है. लेकिन जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है. तब तक कंपनी को राहत दी जाती है. यानी हाई कोर्ट के आदेश के बाद डाबर कंपनी अपने 100 प्रतिशत दावे वाले प्रोडक्ट को बेच सकती है. यह कंपनी के लिए राहत भरी खबर है.
