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मेरठ: नीला ड्रम मर्डर केस में मुस्कान और साहिल दोषी करार, अब कब सुनाई जाएगी सजा

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साह‍िल और मुस्‍कान

Blue Drum Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को हत्या का दोषी करार दिया है. हालांकि, कोर्ट ने अभी दोनों की सजा का ऐलान नहीं किया है. इस मामले में अब 14 अक्टूबर को सजा सुनाई जाएगी. पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से दोनों के लिए मृत्युदंड की मांग की जा रही है.

पूरा मामला 3 मार्च 2025 का है. मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में रहने वाले सौरभ राजपूत की हत्या का आरोप उनकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल पर लगा था.

जांच के मुताबिक, घटना वाली रात सौरभ के खाने में नींद की दवा मिलाई गई थी. उसके बेहोश होने के बाद साहिल को बुलाया गया और दोनों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी. इसके बाद शव के टुकड़े किए गए और उन्हें एक बड़े नीले ड्रम में रखकर सीमेंट से बंद कर दिया गया.यही वजह है कि पूरे मामले को नीला ड्रम हत्‍याकांड के नाम से ही जाना जाता है.

मर्डर के बाद हिमाचल भागे थे मुस्‍कान और साहिल

पुलिस जांच के अनुसार, शव को ड्रम में रखने के अगले दिन मुस्कान अपनी बेटी को मायके में छोड़कर साहिल के साथ हिमाचल प्रदेश चली गई थी. दोनों कई दिनों तक वहीं घूमते रहे. हालांकि बाद में मुस्कान मेरठ लौटी और अपने मायके पहुंची. इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा था. 18 मार्च 2025 को पुलिस ने घर पहुंचकर ड्रम से सौरभ का शव बरामद किया. मुस्कान व साहिल को गिरफ्तार कर लिया.

कोर्ट में क्या-क्या हुआ?

मामले की जांच के बाद पुलिस ने करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की. ट्रायल के दौरान 22 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज हुए और कुल 126 तारीखों पर सुनवाई हुई. अभियोजन ने दवाइयों, चाकू, ड्रम, सीमेंट समेत दूसरे साक्ष्यों और घटनाक्रम से जुड़े सबूत अदालत के सामने रखे. बचाव पक्ष ने आरोपों का विरोध किया और हत्या का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं होने की दलील दी.

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