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कॉमेडियन समय रैना पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, लगाया 3 लाख का जुर्माना, कहा – अदालत को हल्के में लिया

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सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना पर लगाया 10 लाख का जुर्माना

SC Imposes 3 Lakh Fine: सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना पर सख्ती दिखाई है. उनके शो इंजियाज गॉट लैटेंट के एक पुराने में फटकार लगाते हुए कहा कि वे कोर्ट के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. उनके आदेशों को हल्के में ले रहे हैं. इसके साथ ही रैना पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इस मामले में मशहूर यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबदिया एवं आशीष चंचलानी पर भी जुर्माना ठोका है.

दो हफ्तों में जमा करना होगा जुर्माना

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उच्चतम न्यायालय ने समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया को कहा कि दोनों अदालत के द्वारा दिए निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं. चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए दो हफ्ते में जुर्माने की राशि जमा कराने के आदेश दिए हैं. वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी कॉमेडियन समय रैना ने SMA फाउंडेशन या इस बीमारी से पीड़ित लोगों से संपर्क नहीं किया. उन्होंने अपना शो जारी रखा है.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

वकील की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि ये किस तरह के यूथ आइकन हैं. इस बारे में सोचने पर चिंता होती है. वहीं, कोर्ट में पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमारे युवाओं के पास इनसे भी बेहतर आइकन हैं. समय रैना पर उच्चतम न्यायालय ने 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. रैना के वकील की मांग पर इसे कोर्ट ने कम करके 3 लाख रुपये कर दिया.

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रैना पर जुर्माना क्यों लगाया गया?

कॉमेडियन समय रैना ने अपने शो इंडियाज गॉट लैटेंट में दिव्यांगों का मजाक उड़ाया था. रैना समेत 4 लोगों के खिलाफ कोर्ट में अपील की गई थी. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया था कि वे अपने शो में दिव्यांगों को इनवाइट करें. इसके साथ ही उनके बेहतर इलाज के लिए फंड बनाने में मदद करें.

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