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छोड़े जाएंगे शेल्टर होम में बंद आवारा कुत्ते, SC का बड़ा फैसला, Dog Lovers ने जताई खुशी

SC on Stray Dogs

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

SC Verdict on Stray Dog: 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने के अपने 11 अगस्त के आदेश पर पुनर्विचार करते हुए बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने निर्देश दिया कि शेल्टर होम में रखे गए कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उनके मूल स्थानों पर वापस छोड़ा जाए. इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी कर आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी योजनाएं लागू करने का आदेश दिया है. यह फैसला डॉग लवर्स और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, जिन्होंने पिछले आदेश के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन किए थे.

सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश

11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने और उन्हें सड़कों पर न छोड़ने का निर्देश दिया था. इस फैसले के बाद डॉग लवर्स और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने तीखा विरोध जताया, जिसके चलते कोर्ट ने मामले पर पुनर्विचार किया. जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन.वी. अंजारिया की तीन सदस्यीय विशेष पीठ ने 14 अगस्त को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था और अब कुत्तों को छोड़ने का आदेश दिया है.

डॉग लवर्स का विरोध और राहत

सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश के बाद दिल्ली-NCR में डॉग लवर्स ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किए. ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ‘नो डॉग, नो वोट’ जैसे नारों के साथ प्रदर्शन हुए. पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने भी इस आदेश को अव्यावहारिक बताया था, उनका कहना था कि दिल्ली में 3 लाख कुत्तों के लिए हजारों शेल्टर होम की जरूरत होगी, जिसके लिए 15,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी.

राज्यों को SC का नोटिस

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी कर आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) नियमों को सख्ती से लागू करने और वैक्सीनेशन व नसबंदी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि शेल्टर होम में कुत्तों को लंबे समय तक रखना न तो व्यावहारिक है और न ही मानवीय.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रमुख बिंदु

कुत्तों को छोड़ने का आदेश: सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने स्पष्ट किया कि शेल्टर होम में रखे गए सभी कुत्तों को रिहा किया जाए, सिवाय उन कुत्तों के जो बीमार या हिंसक हैं. नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को उसी क्षेत्र में छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें पकड़ा गया था.

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शेल्टर होम का सीमित उपयोग: कोर्ट ने कहा कि केवल आक्रामक या रेबीज जैसे रोगों से ग्रस्त कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा. यह फैसला पशु कल्याण नियमों के अनुरूप है, जो कहते हैं कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को उनके मूल स्थान पर छोड़ना चाहिए.

पूरे देश में लागू होगा नियम: सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का निर्देश दिया है, और सभी राज्यों को इस संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं.

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