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‘गुंडागर्दी नहीं रुकी तो चुनावों पर रोक…’, DUSU चुनाव को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई फटकार

Delhi High Court On DUSU elections

DUSU चुनाव से पहले हिंसा को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई फटकार

Delhi High Court on DUSU Election: दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में DUSU चुनाव से पहले प्रचार के दौरान हिंसा हो गई, जिसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने चिंता जताई और कहा कि लोकतंत्र को आपराधिक समाज में नहीं बदला जा सकता है. इतना ही नहीं कोर्ट ने साफ कहा कि यदि इस तरह का आचरण दोबारा होगा, तो वह चुनावों को पूरी तरह रद्द कर सकती है.

दिल्ली हाई कोर्ट में यह फैसला मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने लिया है. कोर्ट ने कहा कि स्पष्ट कहा कि अब बहुत हो गया. हम बिल्कुल भी इस तरह के आपराधिक व्यवहार, आपराधिक आचरण, लापरवाही और गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं.

दिल्ली हाई कोर्ट ने दी चेतावनी

कोर्ट ने इस दौरान पूछा कि क्या यूनिवर्सिटी का स्थिति और कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण है. अगर नहीं, तो उन्हें स्पष्ट कर देना चाहिए. इस पर कोर्ट चुनाव छोड़ने पर विचार कर सकती है. कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी घटनाएं पहली बार नहीं हुई हैं. लगभग हर साल देखने को मिलती हैं. इतना ही नहीं पीठ ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की गुंडागर्दी नहीं होगी. जब तक हमें इसकी संतुष्टि नहीं हो जाती है, तब तक हम चुनाव की अनुमति नहीं देंगे.

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बिना नंबर प्लेट कारों को लेकर कोर्ट ने उठाए सवाल

कोर्ट ने इस दौरान यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर बिना नंबर प्लेट की कारों को लेकर भी सवाल उठाया और कहा कि जिन कारों में उम्मीदवारों के नाम दिखाई दे रहे थे. ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इतना ही नहीं कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन और कानून लागू करने वाली एजेंसियों पर भी सवाल उठाया. कोर्ट ने इस मामले को एक दिन पहले यानी बुधवार को हुई हिंसा को लेकर संज्ञान में लिया है.

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