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स्कूलों के अंदर नहीं घुस पाएंगे ‘कॉकरोच’, स्कूल ठीक करो अभियान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

School Thik Karo Campaign

सीजेपी के स्कूल ठीक करो अभियान को सुप्रीम कोर्ट से झटका

SC School Theek Karo Campaign: कॉकरोच जनता पार्टी ने ‘स्कूल ठीक करो’ कैंपेन चलाया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि स्कूल में घुसने से पहले इजाजत लेनी होगी. हालांकि, इससे पहले ही दो राज्यों राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारी स्कूलों में पहले से ही बाहरी व्यक्तियों, पत्रकारों, यूट्यूबरों और सोशल मीडिया यूजर्स के प्रवेश पर रोक लगी है. सुप्रीम कोर्ट ने अब इसका समर्थन कर दिया है.

दरअसल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में स्कूलों के अंदर बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर लगी रोक को लेकर प्रिया मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की थी. लेकिन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में विचार करने से भी इनकार कर दिया. यह याचिका ‘स्कूल ठीक करो’ कैंपेन को लेकर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी.

SC ने कहा- विचार करने के इच्छुक नहीं

सु्प्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने की है. याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस रिट याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं.

बिना अनुमति से नहीं कर पाएंगे प्रवेश

बता दें, राजस्थान में 16 अगस्त और उत्तर प्रदेश में 18 अगस्त को स्कूलों में बाहरी बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया था. आदेश के अनुसार, स्कूल के अंदर अब कोई भी फोटोग्राफी या वीडियो नहीं बना सकता है. इसके लिए राजस्थान की स्कूलों में प्रधानाध्यापक की अनुमति लेना जरूरी है, तो नहीं उत्तर प्रदेश की स्कूलों में सक्षम अधिकारी की अनुमति जरूरी है.

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सीजेपी को बड़ा झटका

कॉकरोच जनता पार्टी ने हाल ही में स्कूल ठीक करो कैंपेन चलाया था. जिसके तहत स्कूलों में जाकर वहां के हालातों को दिखाना था और सुधार के लिए प्रयास करना था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका दे दिया है. अब सीजेपी कार्यकर्ता स्कूल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे. फिलहाल, अभी तक इस मामले को लेकर सीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

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