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‘3 नवंबर को उपस्थित नहीं हुए तो ऑडिटोरियम में अदालत लगाएंगे’, आवारा कुत्तों के मामले में राज्य सरकारों पर भड़का SC

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स्ट्रीट डॉग्स

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को देशभर में आवारा कुत्तों के मामलों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने यह नाराजगी हलफनामा दाखिल ना करने पर जताई है. कोर्ट ने कहा कि देश में लगातार आवारा कुत्तों की घटनाएं बढ़ रही हैं, विदेशों में भी देश की छवि खराब हो रही है. इसके बावजूद भी तेलंगाना, एमसीडी और पश्चिम बंगाल के अलावा हलफनामा पेश नहीं किया गया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 22 अगस्त को जारी आदेश के अनुसार, केवल 3 हलफनामे (पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और एमसीडी) दाखिल किए गए हैं. इतना ही नहीं कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि चूंकि हमारे आदेश का पालन नहीं किया गया है, अब राज्यों के मुख्य सचिवों को आना ही होगा. उन्होंने स्पष्टीकरण भी नहीं दिया.

उपस्थित रहें वरना हम ऑडिटोरियम में अदालत लगाएंगे

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि सभी मुख्य सचिव 3 नवंबर को यहां उपस्थित रहें वरना हम ऑडिटोरियम में अदालत लगाएंगे. आगे कहा कि अगर अब राज्यों के मुख्य सचिव उपस्थित नहीं हुए तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा या कठोर कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने पूछा कि ⁠क्या अधिकारी अखबार या सोशल मीडिया नहीं पढ़ते? अगर उन्हें नोटिस नहीं मिला, तो भी उन्हें यहां होना चाहिए था. लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है.

जानिए क्या है पूरा मामला?

बता दें, यह मामला आवारा कुत्तों का दिल्ली एनसीआर से जुड़ा हुआ था. 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले के बाद एक आदेश जारी करते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहा गया था. लेकिन ज्यादातर राज्य कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किए.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जब मामले की सुनवाई की तो कहा कि सिर्फ तेलंगाना, एमसीडी और पश्चिम बंगाल ने ही हलफनामा दिया है, बाकी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है. इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार पर नाराजगी जताई और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को कोर्ट में पेश होकर स्पष्टीकरण देने को कहा है.

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