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UP News: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यौन शोषण मामले में गिरफ्तारी पर लगाई रोक

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद

Shankaracharya Avimukteshwaranand News: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. न्यायलय ने गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है. करीब 1 घंटे तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये फैसला लिया है. दरअसल, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पॉक्सो मामले में अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था. प्रयागराज के झूंसी थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था. ये मामला सामने आने के बाद से ही उन पर लगातार गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी.

जस्टिस जेके सिन्हा की पीठ ने की सुनवाई

मामले की सुनवाई हाई कोर्ट जस्टिस जेके सिन्हा की पीठ इन चैंबर ने की. हाई कोर्ट में सुनवाई के क्रम में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से आशुतोष ब्रह्मचारी की क्रिमिनल हिस्ट्री बताई गई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस से सवाल किया कि पीड़ित बच्चे कहां है? इस पुलिस ने जवाब देते हुए कहा कि शंकराचार्य की ओर से मामले में नाबालिग बटुकों के यौन शोषण मामले में दलील दी गई कि इसमें से एक बालिग है, उसकी मार्कशीट के आधार पर बालिग होने की बात कही गई है.

गिरफ्तारी से बचने के लिए दायर की गई याचिका

बता दें कि पॉक्सो एक्ट में दर्ज केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया और फिलहाल शंकराचार्य की तत्काल गिरफ्तारी को रोक दिया गया है. दरअसल, आशुतोष ब्रहमचारी की अर्जी पर स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट के आदेश के क्रम में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ पिछले रविवार झूंसी थाने में पॉस्को एक्ट और बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज किया गया है.

पुलिस मेडिकल परीक्षण कराने की बात स्वीकार की

दूसरी तरफ प्रयागराज पुलिस ने पीड़ितों का मेडिकल परीक्षण कराने की बात स्वीकार की है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि उम्र के साथ-साथ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप से संबंधित जांच भी की गई है.

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