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BJP नेता हत्याकांड में कर्नाटक कांग्रेस MLA विनय कुलकर्णी को उम्रकैद, जा सकती है सदस्‍यता

व‍िधायक विनय कुलकर्णी

व‍िधायक विनय कुलकर्णी

Yogesh Gowda murder case: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बीजेपी नेता योगेश गौड़ा के हत्याकांड मामले में  स्पेशल कोर्ट का फैसला आ चुका है. कोर्ट ने कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी समेत 17 आरोपियों को इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने सभी आरोपियों पर 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

कोर्ट ने आज जिस मामले में फैसला सुनाया है, वह करीब 10 साल पुराना है. जब 5 जून 2016 को बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य योगेश गौड़ा की उनके जिम में हत्या कर दी गई थी. इस मामले की जांच CBI ने की है. कोर्ट ने 15 अप्रैल को ही सभी 17 आरोपियों को दोषी करार दिया था. इसके बाद आज फैसला सुनाया गया है.

विधायक को पहले भी किया जा चुका है गिरफ्तार

योगेश  गौड़ा हत्याकांड मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर द‍िया है. मामले में शामिल एक अन्य आरोपी को सात साल की जेल की सजा सुनाई गई है. धारवाड़ जिला पंचायत के पूर्व सदस्य गौड़ा की 15 जून, 2016 को उनके जिम में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी.

CBI ने अपनी जांच के दौरान 5 नवंबर, 2020 को विधायक कुलकर्णी को गिरफ्तार किया था. हालांकि कुछ समय बाद ही वो जमानत पर बाहर आ गए थे. स्पेशल जज संतोष गजानन भट्ट ने दोषियों की सजा का ऐलान किया है.

विनय कुलकर्णी की जा सकती है विधायकी

कोर्ट के फैसले से ये भी साफ है कि विधायक विनय कुलकर्णी की सदस्यता जा सकती है. कोर्ट ने विधायक को ही मुख्य साजिशकर्ता माना है. मौजूदा कानून के मुताबिक किसी भी सांसद या फिर विधायक को दो साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्‍यता खत्‍म कर दी जाएगी. इस मामले में विनय कुलकर्णी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.  

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