राहुल गांधी को बड़ा झटका! दोहरी नागरिकता मामले में हाई कोर्ट ने दिया FIR दर्ज करने का आदेश
कांग्रेस नेता राहुल गांधी
Rahul Gandhi FIR: राहुल गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. यह एफआईआर दोहरी नागरिकता से संबंधित मामले में कोर्ट ने सुनाया है. फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि FIR दर्ज करके मामले को CBI को ट्रांसफर किया जाए. मतलब साफ है कि अब राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ने वाली हैं.
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज कहा कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता वाले मामले की जांच होनी चाहिए. यही वजह है कि एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे रहा हूं. कोर्ट ने यह भी कहा कि FIR दर्ज करने के बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया जाए.
किसने दायर की थी याचिका?
राहुल गांधी के खिलाफ यह याचिका बीजेपी कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने दाखिल की थी. इसी मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से FIR का आदेश दिया है. शिशिर ने राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता लेने का आरोप लगाया था.
निचली अदालत ने किया था केस हाई कोर्ट ट्रांसफर
हाईकोर्ट से पहले निचली अदालत ने माना था कि वह नागरिकता से जुड़े मामलों पर फैसला करने के लिए सक्षम नहीं है. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख अपनाया था.
शुरुआत में याचिका रायबरेली की एक स्पेशल MP/MLA कोर्ट में दायर की गई थी. 17 दिसंबर, 2025 को हाई कोर्ट ने केस को लखनऊ ट्रांसफर कर दिया था. लखनऊ कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट का रुख किया.
कोर्ट के फैसले के बाद क्या बोले याचिकाकर्ता?
याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए रायबरेली के कोतवाली थाने को राहुल गांधी के कथित ब्रिटिश नागरिकता मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.
In a Land Mark and Historic Judgement The Hon'ble Allahabad High Court at Lucknow Bench has allowed my Petition and Ordered & Directed the Kotwali Police Station, Rae Bareli District, Uttar Pradesh to Register a First Information Report Against Shri. Rahul Gandhi, Member of…
— VIGNESH SHISHIR (@VIGNESHBJP_KTK) April 17, 2026
शिशिर ने कोर्ट का आभार जताते हुए कहा कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित में है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं और अधिकारियों का धन्यवाद किया. इसके साथ ही दावा किया कि मामले से जुड़े जरूरी दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए हैं. जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है.
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