AAP सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सांसद की याचिका सोमवार को खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर संजय सिंह ने निचली अदालत में चल रहे केस को रद्द करने की मांग रखी थी. लेकिन अब कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया है. यह मामला पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर गुजरात की यूनिवर्सिटी पर की गई टिप्पणी से जुड़ा हुआ है.
गुजरात हाई कोर्ट ने सांसद संजय सिंह और सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ निचली अदालत द्वारा जारी किए गए समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था. दरअसल, पीएम मोदी की डिग्री को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने विवादित टिप्पणी की थी. गुजरात यूनिवर्सिटी ने दोनों नेताओं के ओर से की गई टिप्पणी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था.
यूनिवर्सिटी की मानहानि जैसा कुछ नहीं- वकील
इस मामले में निचली अदालत द्वारा पेशी के लिए AAP सांसद संजय सिंह को बार-बार समन भेजा जा रहा है. कोर्ट में संजय सिंह का पक्ष रख रहे वकील रेबेका जॉन ने कहा कि संजय सिंह की ओर से यूनिवर्सिटी के संबंध में जो टिप्पणी की गई है, उसमें मानहानि जैसा कोई टिप्पणी नहीं थी. वीडियो में देखा जाए तो यूनिवर्सिटी के लिए मानहानि वाला यह बयान नहीं लगता है. ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने फर्जी डिग्री बनाई है.
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वकील की दलीलें सुनने के बाद याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब ट्रायल कोर्ट में केस पर सुनवाई होगी तब यह सब दलीलें दी जा सकती है. बता दें कि संजय सिंह को यह समन एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के जरिए भेजा गया है. जिसके बाद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से समन रद्द करने की मांग की थी. लेकिन कोर्ट ने उनकी यह मांग खारिज कर दी है.