Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो के दोषियों को फिर से जेल भेजने के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. गुजरात सरकार ने बिलकिस बानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से फिर अपने फैसले पर विचार करने की अपील की है, जिसमें दोषियों को उम्रकैद की सजा पूरी से पहले रिहा करने के फैसले को अदालत ने पलट दिया था. इस अपील में अदालत से गुजरात सरकार के खिलाफ की गई कड़ी टिप्पणियों को हटाने की अपील की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने बीते 8 जनवरी को बिलकिस बानो केस में 11 दोषियों को सजा में दी गई छूट को रद्दा कर दिया था. अब गुजरात सरकार ने अदालत के इस फैसले पर फिर से पुनर्विचार याचिका दायर की है. अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने उम्रकैद की सजा पाए हुए 11 दोषियों की रिहाई के 17 महीने बाद फिर से उन्हें जेल भेज दिया था. जबकि इससे पहले गुजरात सरकार ने इन दोषियों को समय से पहले रिहा करने का फैसला किया था.