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“मुझे सिर्फ राजनीति की वजह से…”, 5 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आईं K Kavitha, बेटे और पति को गले लगाकर हुईं भावुक

K Kavitha

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K Kavitha Release On Bail: दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में इस साल की शुरुआत में गिरफ्तार की गई बीआरएस नेता के कविता को मंगलवार देर शाम तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया. भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग दोनों मामलों में उन्हें जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह कदम उठाया गया है. मार्च से हिरासत में बंद कविता का जेल के बाहर बीआरएस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों और पटाखों के साथ स्वागत किया.

उनके भाई और बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव भी मौके पर मौजूद थे और जेल से बाहर आने के बाद उन्हें गले लगाते हुए देखा गया. अपनी रिहाई के बाद कविता ने कहा, “मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं. करीब 5 महीने बाद आज अपने बेटे, भाई और पति से मिलकर मैं भावुक हो गई. इस स्थिति के लिए सिर्फ राजनीति जिम्मेदार है. देश जानता है कि मुझे सिर्फ राजनीति की वजह से जेल में डाला गया. मैंने कोई गलती नहीं की, मैं लड़ूंगी.” कविता ने कहा, “हम लड़ाकू हैं, हम कानूनी और राजनीतिक रूप से लड़ेंगे. उन्होंने केवल बीआरएस और केसीआर की टीम को अटूट बना दिया है.”

दिल्ली शराब नीति मामले में के. कविता की टाइमलाइन

15 मार्च, 2024: ED ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कविता को गिरफ्तार किया.

11 अप्रैल, 2024: CBI ने भ्रष्टाचार मामले के संबंध में कविता को गिरफ्तार किया.

6 मई, 2024: दिल्ली की अदालत ने दोनों मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया.

9 मई, 2024: कविता ने ईडी मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दी.

15 मई, 2024: कविता ने दिल्ली उच्च न्यायालय में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जमानत मांगी.

1 जुलाई, 2024: दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी.

12 अगस्त, 2024: सुप्रीम कोर्ट ने कविता की जमानत याचिकाओं पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा.

27 अगस्त, 2024: सुप्रीम कोर्ट ने कविता को जमानत दे दी.

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जेल नंबर 6 में बंद थी कविता

कविता करीब पांच महीने से तिहाड़ की जेल नंबर 6 में बंद थी. प्रवर्तन निदेशालय ने उसे 15 मार्च, 2024 को हैदराबाद स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया, जबकि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उसे 11 अप्रैल, 2024 को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया. जस्टिस बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि कविता करीब पांच महीने से हिरासत में थी और सीबीआई तथा प्रवर्तन निदेशालय की जांच पूरी हो चुकी थी. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने 1 जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने से इनकार करने के पिछले फैसले को पलट दिया. कविता के भाई के टी रामा राव ने जमानत देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद दिया और एक्स पर टिप्पणी की, “सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया. राहत मिली. न्याय की जीत हुई.” दिल्ली में मौजूद बीआरएस के कई विधायकों और पार्टी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रामा राव को बधाई दी.

 

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