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CAA: केंद्र के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल सरकार, सीएए नहीं लागू करने की मांग, याचिका दायर

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट (सोशल मीडिया)

CAA: देश में बीते दिनों सीएए यानी नागरिक संसोधन अधिनियम लागू किया गया था. इसके लागू होने के बाद बीजेपी के विरोधी इसका जबरदस्त विरोध कर रहे हैं. इसके अलावा कुछ राज्य सरकार भी इसे नहीं लागू करने पर अड़े हुए हैं. इस बीच केरल सरकार के ओर से सुप्रीम कोर्ट में सीएए के खिलाफ याचिका दायर की गई है.

केरल सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में नागरिक संसोधन कानून 2019 और नागरिक संसोधन कानून 2024 पर रोक लगाने की मांग की गई है. केरल सरकार द्वारा अपनी मांग के पीछे तर्क देते हुए कहा गया है कि इस कानून को लागू करने में चार सालों की देरी की गई है. यानी इस कानून को लागू करने की तत्काल कोई आवश्यकता नहीं है. इस आधार पर सीएए पर रोक लगाई जाए.

इससे पहले सीएए के खिलाफ केरल की आईयूएमएल यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी याचिका दायर की है. सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है. इस मामले में अब 19 मार्च को सुनवाई होगी. इनका आरोप है कि यह असंवैधानिक कानून है और यह धर्म पर आधारित कानून है.

200 से ज्यादा याचिकाएं दायर

सीएए के खिलाफ दायर इन याचिकाओं में कहा गया है कि यह कानून असम समझौता 1985 का उल्लंघन है. इस कानून के खिलाफ याचिका दायर करने वालों में डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया भी शामिल है. इनके द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि इस कानून को लागू करने के लिए पहली बार भारत में धर्म को आधार बनाया गया है.

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सूत्रों की मानें तो सीएए के खिलाफ अभी तक करीब 200 से ज्यादा याचिकाएं दायर हो चुकी हैं. गौरतलब है कि सीएए कानून दिसबंर 2019 में संसद से पास हुआ था. संसद से पास होने के बाद अगले दिन 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी थी. इसके बाद बीते दिनों केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर इसे पूरे देश में लागू कर दिया है. जिसके बाद अब पश्चिम बंगाल, तमिलनाड़ु और केरल समेत कई राज्यों की सरकारें इसका विरोध कर रही हैं.

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