Chandigarh Mayor Election: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर तीखी टिप्पणी की. SC ने मामले की सुनवाई करते हुए पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को फटकार लगाई. अदालत ने कहा कि यह “स्पष्ट है कि उन्होंने मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ की है.” सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को ‘लोकतंत्र का मजाक और हत्या’ बताया है. सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, “यह स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी ने मतपत्रों को बिगाड़ा है. उन पर मुकदमा चलाने की जरूरत है. वह कैमरे की तरफ क्यों देख रहे हैं? मिस्टर सॉलिसिटर, यह लोकतंत्र का मजाक है और लोकतंत्र की हत्या है. हम स्तब्ध हैं.”
12 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई
बता दें कि मेयर चुनाव में भाजपा के मनोज सोनकर ने आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को चार वोटों से हराया था. चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई. जब मामले की रिकॉर्डिंग सामने आई और सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया गया तो CJI ने पीठासीन अधिकारी को फटकार लगा दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी.
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पीठासीन अधिकारी को गिरफ्तार किया जाए: AAP
बता दें कि भाजपा के मेयर चुनाव जीतने के कुछ दिनों बाद शीर्ष अदालत की तीखी टिप्पणी सामने आई है. चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने पीठासीन अधिकारी पर गड़बड़ी के आरोप लगाए थे. आम आदमी पार्टी ने कहा कि मेयर पद के लिए सोनकर ने आप के कुलदीप कुमार को हराया, उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी के 12 के मुकाबले 16 वोट मिले. आठ वोट अवैध घोषित किए गए. रविवार को AAP ने भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और मांग की थी कि मतपत्रों से ‘छेड़छाड़’ करने के लिए पीठासीन अधिकारी को गिरफ्तार किया जाए.