Delhi Liquor Scam Case: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत की याचिका को मंजूर कर लिया है. अब AAP सांसद गिरफ्तारी के छह महीने बात जेल से बाहर आएंगे. हालांकि कोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों पर जमानत दी है. ईडी के ओर से सुप्रीम कोर्ट में सांसद संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया गया. जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी.
AAP सांसद संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद अब मंगलवार की शाम या फिर बुधवार की सुबह वह जेल से बाहर आ सकते हैं. सूत्रों की मानें तो कोर्ट ने उन्हें जमानत देते हुए कहा है कि संजय सिंह इस केस के बारे में मीडिया में कोई बयान न दें. वहीं सुप्रीम कोर्ट के ओर से जमानत की शर्तें निचली को तय करने का आदेश दिया गया है. यानी अब संजय सिंह की जमानत की शर्तें निचली अदालत में मंजूर होगी.
राजनीतिक गतिविधियों में ले सकेंगे हिस्सा
गौरतलब है कि संजय सिंह को बीते साल 3 अक्टूबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था. हालांकि अब कोर्ट के आदेशों के अनुसार वह राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकेंगे. संजय सिंह को ऐसे वक्त में जमानत मिली है जब बीते 21 मार्च को ही सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था. उनकी गिरफ्तारी की मुद्दा बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है.
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बता दें कि संजय सिंह को दिल्ली के आबकारी नीति घोटले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था. उनसे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं. संजय सिंह इसी साल जनवरी में फिर से आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य के तौर पर चुने गए हैं. उन्हें लगातार दूसरी बार राज्यसभा सदस्य के तौर पर चुना गया है.