Delhi News: तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई थी. इस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कड़ी फटकार लगाई है. फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने इसे पब्लिसिटी के लिए लिया गया फैसला करार दिया है. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि इस पर तो भारी जुर्माना लगना चाहिए. यह याचिका आम आदमी पार्टी के ही पूर्व विधायक रहे संदीप कुमार द्वारा दायर की गई थी.
पूर्व विधायक रहे संदीप कुमार ने सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ याचिका दायर करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके जेल जाने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग रखी थी. लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने सुनवाई को दौरान याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई है. हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज नहीं किया है. लेकिन कोर्ट ने कहा कि पहले भी इस तरह की याचिकाएं दायर हुई थी.
दो याचिकाएं पहले हो चुकी है खारिज
अब इस याचिका पर अगली सुनवाई बुधवार को हो सकती है. गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी तरह की दो याचिकाएं पहले खारिज कर दी थी. तब एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने अपना फैसला सुनाया था. चार अप्रैल को सुनवाई के दौरान याचिका पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पद से हटाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था.
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बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने आबकारी नीति मामले में बीते 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था. जिसके बाद उन्हें ईडी की कस्टडी में भेजा गया था. हालांकि बीते 1 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. तब कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा था. मुख्यमंत्री के तिहाड़ जेल भेजे जाने के बाद उन्हें पद से हटाने के लिए तिसरी याचिका दायर की गई थी.