Delhi Excise Policy Case: BRS नेता के कविता को बड़ा झटका, नहीं मिली राहत, जमानत याचिका खारिज

Delhi Excise Policy Case: तिहाड़ जेल में बंद BRS नेता के कविता की अंतिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है.
Delhi Excise Policy Case

BRS नेता के. कविता

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली की शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बीआरएस नेता के कविता की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. अब सोमवार को उनकी जमानत याचिका एक बार फिर से खारिज हो गई है. तिहाड़ जेल में बंद कविता की अंतिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है.

बीआरएस नेता को बीते महीने ईडी ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद से वह जेल में बंद हैं, बीते दो अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई के बाद उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. लेकिन अब सोमवार को के कविता ने परीक्षा का हवाला देते हुए अंतिम जमानत देने के लिए याचिका दायर की थी. लेकिन अंतरिम जमानत नहीं मिली. सुनवाई के दौरान उनके वकील ने दलील देते हुए कहा कि कविता के बेटे की अप्रैल में परीक्षा होने वाली है.

मां की कमी नहीं हो सकती पूरी- वकील

वकील ने कहा कि कविता के 16 साल के बेटे को परीक्षा के समय उनकी मां की जरूरत पड़ेगी. उनकी मां की कमी तो भाई या पिता पूरी नहीं कर सकते हैं. ऐसे में उन्हें अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए. वहीं ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने बीआरएस नेता की जमानत का विरोध किया और कहा कि कविता इस केस में मुख्य आरोपी हैं. उन्होंने इस मामले में अपने खिलाफ सबूत नष्ट किया है. इसमें मोबाइल फोन के सबूत भी शामिल हैं.

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वकील ने ईडी की ओर से दावा किया कि इस मामले की जांच कर रही एजेंसी अब सफलता हासिल करने के करीब पहुंच चुकी है. ऐसे वक्त में कविता को जमानत देने से जांच बाधित हो सकती है. जबकि उनके बेटे की 12 में से 7 परीक्षा पहले ही पूरी हो चुकी है. उसके साथ पिता और भाई मौजूद हैं, इस वजह से वह अकेला नहीं है. बता दें कि कविता को ईडी ने बीते 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था.

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