Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट ने SBI को अपने जुलूस में इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी विवरणों का खुलासा करने का निर्देश दिया है. जिसमें भुनाए गए बॉन्ड की अद्वितीय अल्फान्यूमेरिक संख्या और सीरियल नंबर, अगर इनमें से कोई भी शामिल हैं तो उन्हें जारी करने को कहा है. अदालत ने यह निर्देश देते हुए SBI चेयरमैन को गुरुवार शाम 5 बजे तक एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया.
हलफनामें के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने कहा गया है कि SBI इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी विवरणों का खुलासा करें जो उनके अधीन हैं, इसमें कोई विवरण छिपाया नहीं जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग SBI से जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत अपनी वेबसाइट पर विवरण अपलोड करेगा.
अदालत ने निर्देशों पर वकील प्रशांत भूषण ने कहा, “SBI ने कहा कि हमारे पास सभी ज़रूरी नंबर और बॉन्ड से जुड़ी जानकारी है, हम वे डेटा आपको दे सकते हैं लेकिन हमने इस विषय में ग़लत समझ लिया था, हमें लगा की बॉन्ड के नंबर साझा नहीं करने हैं. ”
पूरी जानकारी साझा करने के आदेश- वकील प्रशांत भूषण
उन्होंने कहा, ‘इसपर कोर्ट ने कहा कि, हमने आपको कहा था कि आपके पास जो भी जानकारी है वे आप साझा करें. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार की शाम तक एक हलफनामा दायर कर पूरी जानकारी साझा करने के आदेश दिए हैं. SBI को विवरण का खुलासा करने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए.’
अदालत ने सोमवार को एसबीई के चेयरमैन कड़ी फटकार लगाई है. अदालत ने कहा है कि हमारा आदेश क्लीयर था फिर भी देरी क्यों हो रही है. हमारे आदेश का पूरा पालन एसबीआई करे. एसबीआई को बॉन्ड नंबर के साथ जानकारी देनी होगी. बॉन्ड की जानकारी में कोई आपत्ति नहीं है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अल्फान्यूमेरिक संख्या और सीरियल नंबर के साथ जानकारी साझा करने का निर्देश दिया था. हालांकि अदालत के निर्देश के अनुसार बैंक ने आयोग से हर पार्टी को मिले चंदे का विवरण साझा कर दिया है.