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Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट ने SBI को दिया नोटिस, कहा- ‘आदेश के बाद भी बॉन्ड नंबर का उल्लेख क्यों नहीं’

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट

Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भारत निर्वाचन आयोग को दी थी. जिसके बाद आयोग द्वारा गुरुवार को जानकारी सार्वजनिक की गई. वहीं इस मामले में शुक्रवार को फिर सुनवाई हुई तो उच्चतम न्यायालज ने एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई है और बैंक नोटिस जारी कर दिया है. कोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा है कि आदेश के बाद भी बॉन्ड नंबर उल्लेख क्यों नहीं किया गया है.

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वेबसाइट पर अपलोड किए जाने वाले डेटा को वापस करने के ईसीआई के अनुरोध को अनुमति दे दी है. अदालत ने कहा, ‘एपेक्स अदालत के रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल यह सुनिश्चित करें कि दस्तावेजों को स्कैन और डिजिटल किया जाए और एक बार प्रक्रिया पूरी होने के बाद मूल दस्तावेजों को ईसीआई को वापस दे दिया जाएगा और वह इसे 17 मार्च को या उससे पहले वेबसाइट पर अपलोड कर देगा.’

अदालत ने इस वजह से जताई नाराजगी

यानी अब आयोग एसबीआई द्वारा दी गई जानकारी की डिजिटल कापी को स्कैन कर वह कापी फिर से बैंक को वापस कर देना होगा. हालांकि एसबीआई द्वारा जो जानकारी भारत निर्वाचन आयोग को दी गई है, उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के सामने उसका सिरियल नंबर को उल्लेख नहीं है. अब शुक्रवार कोर्ट ने इसपर नाराजगी जताई है और बैंक को कड़ी फटकार लगाई है.

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चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ‘एसबीआई द्वारा जो जानकारी आयोग को दी गई है उसमें बॉन्ड नंबर का उल्लेख नहीं है. जबकि हमने इसका आदेश दिया था.’ बॉन्ड नंबर की जानकारी साझा नहीं करने पर अदालत ने बैंक को नोटिस दिया है. गौरतलब है कि कोर्ट शुक्रवार को चुनावी बॉन्ड पर छपे यूनिक अल्फान्यूमेरिक कोड को शेयर नहीं करने के मामले पर सुनवाई कर रहा था.

बता दें कि इससे पहले भी पिछली सुनवाई पर 11 मार्च को कोर्ट ने बैंक को फटकार लगाई थी. तब बैंक ने अदालत से जानकारी साझा करने के लिए दिए गए समय को बढ़ाकर 30 जून तक करने की मांग रखी थी. हालांकि बैंक की इस मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

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