Farmer Protest: किसान आंदोलन को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों की सरकार को फटकार लगाई है. अपनी तल्ख टिप्पणी में हाईकोर्ट ने कहा है कि दोनों ही सरकारें अपनी राज्यों में अपनी जिम्मेदारियों को समझने में नाकाम रही हैं. इसके अलावा अदालत ने वकीलों को भी फटकार लगाई है. इस दौरान कोर्ट ने 23 साल के युवा किसान की मौत के मामले में जांच को लेकर बड़ा आदेश दिया है.
हाईकोर्ट ने युवा किसान की मौत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि युवक की मौत की जांच रिटायर्ड जज की निगरानी में कराई जाएगी. इसके लिए तीन सदस्यों की एक कमेटी बनाई है. जब हरियाणा सरकार के ओर से आंदोलन की तस्वीरें अदालत को दिखाई गई तो कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि बड़े शर्म की बात है. इस आंदोलन में आपलोग अपने बच्चों को आगे कर रहे हैं, आप कैसे माता-पिता हैं. हथियार के साथ बच्चों के आड़ में प्रदर्शन हो रहा है.
वकीलों को लगाई फटकार
सरकार द्वारा दिखाई गई तस्वीरें देखकर हाईकोर्ट ने कहा कि आप लोगों को खड़े होने का अधिकारी नहीं है. आप वहां जंग करने जा रहे हैं? यह पंजाब का कल्चर नहीं है? आपके नेताओं को गिरफ्तार किया जाना चाहिए. आप लोग निर्दोष लोगों को आगे कर देते हैं ये काफी शर्मनाक है. जबकि इस आंदोलन को शांति पूर्ण बता रहे वकीलों को कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि क्या आप पटियाला की घटना को भूल गए हैं? आप लोगों को यहां खड़े होकर बोलने का अधिकार नहीं है.
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अदालत ने कहा कि हाथ में तलवार लेकर शांतिपूर्वक आंदोलन कौन करता है? बता दें कि आंदोलन के दौरान युवा किसान शुभकरण की मौत हो गई थी. शुभकरण की अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है. शुभकरण की मौत पटिआला के खनौरी में हुई थी. रिपोर्ट में मौत का कारण किसी हथियार की चोट लगने को बताया गया है.