New Rules 1 August: जुलाई का महीना खत्म हो चुका है. हम 1 अगस्त के नए महीने में प्रवेश कर चुके हैं. कई बार महीने की शुरुआत में कई तरह के नियमों में बदलाव होते रहते हैं. इसका असर आम आदमी पर पड़ता है. दरअसल, इस महीने की शुरुआत में कई सरकारी और वित्तीय संस्थानों ने अपने नियमों में बदलाव किए हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है. ऐसे में आपको अगस्त महीने में होने वाले बदलाव के बारे में जानना चाहिए. 1 अगस्त से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों से लेकर गूगल मैप्स सेवाओं और क्रेडिट कार्ड तक कई नियम बदल गए हैं.
हर महीने की 1 तारीख को सिलेंडर के दाम बदलते हैं. पिछले महीने कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कटौती की गई थी. इसके चलते कई लोगों का मानना है कि इस महीने भी घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के दाम एक बार फिर घटेंगे.
थर्ड पार्टी ऐप्स से पेमेंट पर 1 प्रतिशत शुल्क
एचडीएफसी बैंक 1 अगस्त से अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव कर रहा है. अब क्रेडिट कार्ड धारकों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ेगा. दरअसल, अब पेमेंट ऐप्स के माध्यम से किए गए भुगतान पर 1 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 3,000 रुपये होगी. पेटीएम, क्रेड, मोबिक्विक जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स का उपयोग करके किए गए सभी किराये लेनदेन पर 1 प्रतिशत शुल्क लगता है. जहां तक उपयोगिता लेनदेन का सवाल है, 50000 रुपये से कम के लेनदेन पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा. हालांकि, 50,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर 1 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा.
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गूगल मैप्स में बड़ा बदलाव
1 अगस्त से गूगल मैप्स इंडिया अहम बदलाव कर रहा है. तकनीकी दिग्गज अपने सेवा शुल्क में 70 प्रतिशत की कटौती कर रही है ताकि अधिक सेवा प्रदाता Google मानचित्र का उपयोग कर सकें. हालांकि, नियमित उपयोगकर्ताओं को नए शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा.
FASTAG के लिए नए नियम
FASTAG के नए नियम भी 1 अगस्त से लागू हो गए हैं. 1 अगस्त से FASTAG KYC अनिवार्य है. FASTAG के लिए एक नई KYC की आवश्यकता होती है, भले ही कई नियम पहले से मौजूद हों. कंपनियों को 1 अगस्त से NPCI नियमों का पालन करना होगा. इन प्रावधानों में तीन से पांच साल से अधिक पुराने फास्टैग के लिए केवाईसी को अपडेट करना, पांच साल से अधिक पुराने फास्टैग को 31 अक्टूबर तक बदलना शामिल है.
देशभर में महीने के पहले दिन एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव के साथ ही तेल विपणन कंपनियां विमान ईंधन, सीएनजी-पीएनजी दरों में भी संशोधन करेंगी. 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख थी. ऐसे में अगर आप 1 अगस्त से आईटीआर दाखिल करने पर आपको जुर्माना देना होगा.