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“राजमार्ग ट्रैक्टर, ट्रॉली और JCB पार्क करने के लिए नहीं…”, सुप्रीम कोर्ट ने दिया शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश

Shambhu Border

Shambhu Border

Shambhu Border: बड़ी संख्या में किसान शंभू बॉर्डर पर अब भी डटे हुए हैं. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब और हरियाणा राज्यों के बीच शंभू सीमा को आंशिक रूप से फिर से खोलने का आदेश दिया है. अदालत का यह निर्देश पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा शंभू सीमा को खोलने के निर्देश के खिलाफ हरियाणा की याचिका पर सुनवाई के बाद आया है. अदालत ने दोनों राज्यों से एक सप्ताह के भीतर सीमा को आंशिक रूप से खोलने के बारे में विचार करने को कहा है. जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. न्यायाधीशों ने कहा कि एंबुलेंस, आवश्यक सेवाओं और स्थानीय यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए शंभू सीमा पर सड़क को आंशिक रूप से खोलना आवश्यक है.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजमार्ग ट्रैक्टर, ट्रॉली और जेसीबी पार्क करने के लिए नहीं हैं.

दोनों पक्ष तौर-तरीकों को हल करने में सक्षम हैं: सुप्रीम कोर्ट

पीठ ने कहा, “हम शंभू सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत के लिए गठित किए जाने वाले पैनल की शर्तों पर संक्षिप्त आदेश पारित करेंगे.” हालांकि, पीठ ने कहा कि यदि दोनों पक्ष तौर-तरीकों को हल करने में सक्षम हैं, तो उन्हें शीर्ष अदालत के आदेश की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है. सुनवाई के दौरान, पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने पीठ से आवश्यक उद्देश्यों और दैनिक यात्रियों के लिए जाने वाले वाहनों के मार्ग पर नाकाबंदी को कम करने के लिए कुछ निर्देश देने का आग्रह किया. अदालत ने सुझाव दिया कि पंजाब को पहले प्रदर्शनकारियों को साइट से ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को हटाने के लिए राजी करना चाहिए.

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आप किसानों को समझाते क्यों नहीं: सुप्रीम कोर्ट

न्यायमूर्ति कांत ने सिंह से कहा, “आप किसानों को क्यों नहीं समझाते? क्योंकि राजमार्ग ट्रैक्टर, ट्रॉली आदि के लिए पार्किंग स्थल नहीं हैं.” हरियाणा सरकार ने फरवरी में अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेड्स लगा दिए थे, जब संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने घोषणा की थी कि किसान अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली तक मार्च करेंगे.

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