Jharkhand Land Scam Case: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कथित जमीन घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है. सोरेन के वकील ने अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत का उदाहरण भी दिया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी.
बता दें कि हेमंत सोरेन ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने की मांग की है. उनके वकील कपिल सिब्बल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत का उदाहरण भी दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले की सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर होने की वजह से ईडी को सुने बिना आदेश नहीं देंगे. चुनाव है तो हम इसमें आपकी सहायता नहीं कर सकते. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार और ईडी को नोटिस जारी किया है.
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— Vistaar News (@VistaarNews) May 13, 2024
जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट अब 17 मई को मामले की सुनवाई करेगी. हेमंत सोरेन ने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने की मांग की है. इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी.
31 जनवरी को ED ने किया था गिरफ्तार
कथित जमीन घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्होंने अपना त्यागपत्र झारखंड के राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन को सौंप दिया, जिन्होंने चंपई सोरेन को उनके स्थान पर मुख्यमंत्री नियुक्त किया. दरअसल, सोरेन पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए करोड़ों रुपये की जमीन हासिल करने का आरोप लगा है. ईडी का मानना है कि सोरेन ने फर्जी विक्रेता और खरीदार दिखाकर आधिकारिक रिकॉर्ड में हेरफेर के माध्यम से आपराधिक आय अर्जित की है.