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Patanjali भ्रामक विज्ञापन केस पर SC में बाबा रामदेव बोले- ‘हमें कानून की जानकारी कम, सार्वजनिक माफी मांगने के लिए तैयार’

RamDev Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव

Patanjali: पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन से जुड़े मामले में मंगलवार को फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले की सुनवाई शीर्ष अदालत में जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच में हुई. सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कोर्ट में पेश हुए. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने काफी सख्त रुख दिया.

सुनवाई के दौरान बेंच ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण से कहा कि आपकी बहुत गरिमा है. आपने काफी कुछ किया है. इस मामले में पतंजलि के ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने रखा. उन्होंने कहा कि हम सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने के लिए तैयारी हैं, जिससे मालूम चले कि हम कोर्ट के आदेश को लेकर काफी गंभीर हैं.

मुकुल रोहतगी की इस दलील पर कोर्ट में जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि सार्वजनीक माफी मांगने के लिए आपको हमारे सलाही की जरूरत नहीं है. जबकि जस्टिस कोहली ने बाबा रामदेव से एक सवाल किया और पूछा कि आपने जो कोर्ट के खिलाफ किया है क्या वो सही है?

बिना शर्त माफी स्वीकार कर चुके हैं- बाबा रामदेव

कोर्ट के इस सवाल पर बाबा रामदेव ने कहा कि हमसे जो भी भूल हुई है उसके लिए हम बिना शर्त माफी स्वीकार कर चुके हैं. इसपर जस्टिस कोहली ने कहा है कि यह तो आपके वकील द्वारा कहा गया है. हम यह जानना चाहते हैं कि आपने अंडरटेकिंग के अगले ही दिन क्या सोचकर प्रेस कांफ्रेंस क्या सोचकर की.

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अदालत ने बाबा रामदेव से पूछा कि आपने रिसर्च के आधार पर कानूनी आधार से आगे बढ़कर कोर्ट की अवहेलना क्यों की? इसपर बाबा रामदेव ने कहा कि हमें कानून का ज्ञान कम है. हम तो रिसर्च की जानकारी लोगों को दे रहे थे. हमारा कोर्ट की अवहेलना करने का कोई उद्देश्य नहीं था.

जस्टिस अनमानुल्लाह ने कहा कि एलोपैथी को बुरा कहने की आपको जरूरत नहीं थी. आप अच्छा काम कर रहे थे. इसपर बाबा रामदेव ने कहा कि एलोपैथी और आयुर्वेद का संघर्ष लंबा है लेकिन हम आगे ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे.

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