अरविंद केजरीवाल को CM पद से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा- ‘न्यायिक दखल की जरूरत नहीं’

Arvind Kejriwal: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग वाली याचिक को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कथित शराब नीति घोटले को लेकर केजरीवाल अभी ईडी के हिरासत में हैं. 
Arvind Kejriwal

सीएम केजरीवाल

Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को CM पद से हटाने की याचिका हाईकोर्ट में खारिज हो गई है. दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि ये राजनीतिक मामला है, जो न्यायपालिका के दायरे में नहीं आता. इसलिए इसमें न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है. अदालत ने कहा कि ये मामला कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है. हम इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते. अदालत ने पूछा कि क्या कोई कानूनी बाध्यता है, जिसके तहत केजरीवाल को हिरासत में आने के बाद हटाया जाना अपरिहार्य है. इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति या उपराज्यपाल को विचार कर दखल देना चाहिए.

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि ये सब कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है. न्यायपालिका के दायरे में नहीं. हम इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते, उन्हें करने दीजिए. ये राजनीतिक मामला है. आप तय कीजिए. ऑर्डर लेना चाहते हैं क्या? उसमें न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है.

ईडी ने किया था गिरफ्तार

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हाल ही में ईडी ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद आप के राष्ट्रीय संयोजक ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था. इसके बाद दिल्ली एचसी में मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की थी. हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को झटका लगा था. दरअसल, अदालत ने दिल्ली के सीएम की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि अब मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी. अदालत ने ईडी को जवाब दखल करने के लिए वक्त दे दिया है.

बता दें कि CM केजरीवाल ने 23 मार्च को हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने तत्काल सुनवाई की अपील की थी, लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी गई. अरविंद केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और अगले ही दिन 22 मार्च को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था.

अरविंद केजरीवाल ने की थी रिहाई की मांग

अपनी याचिका में केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद ईडी के कस्टडी में भेजने के आदेश को अवैध बताते हुए तत्काल रिहाई की मांग की है. गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत देने से 21 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के इनकार करने के कुछ घंटे बाद प्रवर्तन निदेशायल (ईडी) ने अरविंद केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया था.

बता दें कि 22 मार्च को ईडी ने कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड की मांग की थी. हालांकि, अदालत ने ईडी को दिल्ली के सीएम की 6 दिनों की रिमांड दी थी. अब केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी के कस्टडी में ही रहेंगे. यह वही मामला है जिससे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया और पार्टी सहयोगी संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था.

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