Konark Urban Co-operative Bank: भारतीय रिजर्व बैंक(Reserve Bank of India) ने एक बार फिर से एक और बैंक पर बड़ा एक्शन लिया है. महाराष्ट्र के उल्हासनगर में स्थित एक को-ऑपरेटिव बैंक (Co-Operative Bank) पर RBI ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं. देश के केंद्रीय बैंक ने इसपर पैसा निकालने समेत कई तरह पाबंदियां लग दी हैं. को-ऑपरेटिव बैंक की खराब वित्तीय हालत को देखते हुए RBI ने कड़ा एक्शन लिया है.
कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर RBI ने लगाया प्रतिबंध
RBI के प्रतिबंध के बाद ग्राहक कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक से पैसे नहीं निकाल पाएंगे. साथ ही यह बैंक किसी भी ग्राहक को लोन भी नहीं दे पाएगा और किसी तरह का कारोबार में भी पैसा इनवेस्ट नहीं कर सकेगा. RBI ने कहा है कि इस बैंक की माली हालत बहुत ही खराब है, जिससे बैंक को बचाने के लिए इस तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं. हालांकि पात्र जमाकर्ता, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से अपनी राशि से 5 लाख रुपए तक बीमा के तौर पर पाने के हकदार हैं. RBI ने कड़े प्रतिबंध बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 35A के तहत लगाए हैं, जो गया है प्रतिबंध बीते दिन 23 अप्रैल 2024 से लागू हो गया.
लोन और एडवांस अमाउंट की मंजूरी भी नहीं दे सकता बैंक
ऐसे में यह सहकारी बैंक बिना RBI की अनुमति के किसी भी लोन और एडवांस अमाउंट की मंजूरी या नवीनीकरण नहीं कर सकता है. साथ ही कोई भी ग्राहक इस बैंक में निवेश भी नहीं कर सकता है. इसके अलावा, सहकारी बैंक प्रतिबंध के तहत किसी तरह की देनदारी को भी लेन-देन नहीं कर सकता है या किसी संपत्ति का भी निपटान नहीं कर सकता है. RBI ने कहा है कि बैंक की वर्तमान लायबिलिटी(बकाया) हालत को ध्यान में रखकर निकासी की अनुमति पर भी रोक लगाई जाती है, लेकिन कर्ज का भुगतान किया जा सकेगा. RBI ने साथ ही यह भी कहा है कि इस कार्रवाई को बैंक का लाइसेंस रद्द करने के तौर पर नहीं समझा जाना चाहिए. बैंक वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा.