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जहरीली हुई दिल्ली की हवा! सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा सरकार को जमकर सुनाया

सुप्रीम कोर्ट

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Delhi Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर चिंता जताते हुए हरियाणा और पंजाब सरकारों को कड़ी फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर उनके आदेश का पालन नहीं किया गया, तो हरियाणा के मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक सप्ताह का समय दिया है ताकि वे वायु प्रदूषण के खिलाफ ठोस कदम उठाएं. सर्वोच्च अदालत ने सवाल उठाया कि राज्य सरकार पराली जलाने वालों के खिलाफ मुकदमे चलाने में क्यों हिचकिचा रही है. हरियाणा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस साल 17 एफआईआर दर्ज की गई हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह संख्या नाकाफी है और केवल कागज़ों पर कार्रवाई दिख रही है.

मुख्य सचिव को पेश होने का आदेश

हरियाणा के मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि आयोग के सदस्य वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सक्षम नहीं हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, और सिर्फ नाममात्र का जुर्माना वसूला जा रहा है.

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पंजाब को भी नसीहत

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी लताड़ा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले तीन सालों में एक भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया गया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धान की पराली जलाने पर रोक के आदेश का पालन नहीं हो रहा है. कोर्ट पंजाब सरकार से पूछा कि क्या उनके इस आचरण को सही ठहराया जा सकता है और क्या उन्होंने केंद्र सरकार को अपनी जरूरतों के बारे में कोई प्रस्ताव भेजा है.

सुप्रीम कोर्ट की यह सख्ती दिखाती है कि वायु प्रदूषण एक गंभीर मुद्दा है और इसे हल करने के लिए सरकारों को ठोस कदम उठाने होंगे. यदि राज्य सरकारें इस समस्या को नजरअंदाज करती रहीं, तो इससे न केवल स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, बल्कि कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा.

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