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Supreme Court से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, 15 जून तक खाली करना होगा पार्टी का दफ्तर

Arvind Kejriwal

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

Supreme Court: लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर को खाली करने को कहा है.  हालांकि, चुनाव को देखते हुए आप को 15 जून तक की मोहलत दी गई है. दरअसल, आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत की गई थी कि उनका दफ्तर राउज एवेन्यू कोर्ट को आवंटित जमीन पर बना है. सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि निर्धारित समय तक पार्टी को ऑफिस खाली करना होगा.

गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए दफ्तर खाली करने को कहा था. हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी दफ्तर खाली करने का आदेश जारी कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि AAP को कहा कि नए दफ्तर के लिए सरकार को आवेदन कर सकते हैं.

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सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी नाराजगी

कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि संबंधित विभाग आम आदमी पार्टी के आवेदन पर चार सप्ताह के भीतर फैसला ले. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि यह जमीन पहले से कोर्ट को आवंटित किया जा चुका है. उस जमीन पर हाई कोर्ट के कर्मचारियों का आवासीय परिसर का निर्माण होना है. वहां पार्टी दफ्तर नहीं चला सकते. बता दें कि इससे पहले 14 फरवरी को इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था, किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने आप को ये दफ्तर खाली करने और हाईकोर्ट को जमीन सौंपने का आदेश दिया था. अब कोर्ट ने 15 जून तक इसे खाली करने का आदेश दिया है.

AAP ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप

शिकायत है कि आप आदमी पार्टी का दफ्तर दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित राउज एवेन्यू के जमीन पर चल रहा है. इस जगह पर पहले दिल्ली के परिवहन मंत्री का आवास था, लेकिन बाद में इसमें AAP ने अपना कार्यालय बना लिया. इस मामले में आम आदमी पार्टी ने कहा था, हम SC के सामने वैध दस्तावेज पेश करेंगे. इस मामले में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को भ्रमित कर रही है. ये भूमि दिल्ली सरकार ने AAP को आवंटित की है. इस पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ.

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