Supreme Court: मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ी याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है. अब इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय शुक्रवार को सुनवाई करेगा. इस मामले में देर न करते हुए जल्द सुनवाई के लिए ADR के वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट से मांग की थी. इस मांग के बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने बताया की मुख्य न्यायाधिश से उनको जानकारी मिली है कि इस मामले पर सुनवाई शुक्रवार को होनी है.
कोर्ट में दाखिल की गई याचिका के जरिए सरकार को नए नियम के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्त को रोकने की मांग की थी. इसके अलावा याचिका में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के अनुसार चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति के निर्देश देने की भी मांग की गई है. दायर याचिका में अपनी पसंद के सेवारत नौकरशाहों को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त करने की केंद्र की मौजूदा व्यवस्था को लेकर भी सवाल किए गए हैं.
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11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मामला
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित यह मामला 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. कोर्ट में याचिका दाखिल कर सरकार को नए कानून के तहत चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों की नियुक्त को चुनौती दी गई थी. इसके अलावा याचिका में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के अनुसार चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति के निर्देश देने की भी मांग की गई थी. बता दें कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं.
अरुण गोयल की इस्तीफे से मामले ने पकड़ा तूल
हाल ही में चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के अपने पद से इस्तीफे के बाद मामले ने तूल पकड़ा है. चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर केंद्र के नए कानून को चुनौती देने का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं. ऐसे में 15 मार्च तक दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की संभावना है. चयन समिति सदस्यों की सुविधा के आधार पर 13 या 14 मार्च को बैठक करेगी. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में एक समिति इन पदों के लिए पांच-पांच नामों के दो अलग-अलग पैनल तैयार करेगी. इस समिति में गृह विभाग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कैबिनेट सचिव शामिल रहेंगे.