Karnataka High Court: कर्नाटक हाई कोर्ट ने सी. कृष्णैया चेट्टी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सी. गणेश नारायण और उनकी पत्नी के खिलाफ आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है. कपल पर सेल्फ डिफेंस में पेपर स्प्रे करने का आरोप है. जज एम नागप्रसन्ना की बेंच ने अमेरिका का हवाला देते हुए कहा कि वहां ये खतरनाक केमिकल वेपन है. लेकिन हमारे देश की बात करें तो पेपर स्प्रे कई महिलाएं के बैग में होता है. दिल्ली मेट्रो भी महिला यात्रियों को 100 मिलीलीटर स्प्रे की बोतल रखने देती है ताकि जरूरत में सेल्फ डिफेंस कर सकें.
कपल के ऊपर आरोप है कि उन्होंने अप्रैल में बेंगलुरु स्थित एक शोरूम के सिक्योरिटी गार्ड रणदीप दास से हाथापाई की. इस दौरान पत्नी ने गार्ड पर पेपर स्प्रे कर दिया. गार्ड की शिकायत के बाद यह मामला अदालत तक पहुंचा है.
कपल के वकील ने क्या तर्क दिया?
निदेशक और उनकी पत्नी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि काली मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल आत्मरक्षा के लिए किया गया था और घुटने में चोट लगी थी जिसके लिए उन्होंने आपराधिक शिकायत दर्ज की थी. अगले दिन मिर्च स्प्रे के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की गई. वकील ने तर्क दिया कि दुर्भावनापूर्ण शिकायत की जांच नहीं की जानी चाहिए. विरोधी वकील ने कहा कि किसी मामले को रद्द करना संयमित तरीके से किया जाना चाहिए, जबकि दूसरों को घायल करने के लिए काली मिर्च स्प्रे का उपयोग करके आत्मरक्षा के अधिकार का दुरुपयोग किया गया है. उन्होंने यह भी तर्क दिया कि काली मिर्च स्प्रे भारतीय दंड संहिता के तहत घातक हथियार की परिभाषा में है.
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मिर्च स्प्रे वास्तव में आईपीसी के तहत एक खतरनाक हथियार: हाई कोर्ट
पीठ ने कहा कि काली मिर्च स्प्रे वास्तव में आईपीसी के तहत एक खतरनाक हथियार होगा. यह देखते हुए कि किसी भी पूर्व मामले में भारत में काली मिर्च स्प्रे के खतरनाक हथियार होने के बारे में कानून नहीं बनाया गया था. पीठ ने कहा कि अमेरिका में एक मिसाल है जहां काली मिर्च स्प्रे सहित हानिकारक रासायनिक हथियारों को हानिकारक माना जाएगा.
कर्नाटक उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, “वह निजी बचाव के रूप में काली मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, क्योंकि प्रथम दृष्टया उसके जीवन को कोई आसन्न खतरा या खतरा नहीं था. इसलिए, मौजूदा मामले में कम से कम जांच की आवश्यकता होगी.”