Lok Sabha Election: राजनांदगांव लोकसभा सीट पर थमा चुनाव प्रचार का शोरगुल, अब डोर-टू-डोर कैंपेन करेंगे प्रत्याशी

Lok Sabha Election: दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार-प्रचार 48 घंटे पहले बुधवार को शाम 5 बजे थमा चुका है. मतदान केन्द्र के 200 मीटर परिधि में चुनावी प्रचार-प्रसार, राजनीतिक दल का प्रवेश निषेध रहेगा. अब प्रत्याशी डोर-टू-डोर कैंपेन करेंगे.
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पूर्व सीएम भूपेश बघेल और सांसद संतोष पांडेय

Lok Sabha Election: राजनादगांव लोकसभा छत्तीसगढ़ का सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, जहां भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का बड़ी आमसभा सहित बड़ी रैली लगातार हो रही थी, कुछ दिन पहले वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह राजनादगांव लोकसभा क्षेत्र का चुनावी दौरा और बड़ी आमसभा कर चुके हैं. वहीं कांग्रेस से अब तक कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा ने ही यहां चुनावी सभा की है. राजनादगांव लोकसभा से भूपेश बघेल लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं बीजेपी के संतोष पांडेय लगातार पसीना बाह रहे हैं. राजनांदगांव लोकसभा में 26 तारीख को मतदान है, अब देखने वाली बात यह है कि किसका पलड़ा भारी रहेगा.

भूपेश बघेल और संतोष पांडेय ने की ताबड़तोड़ सभाएं

एमपी से महाराष्ट्र बॉर्डर तक राजनादगांव लोकसभा क्षेत्र फैला है, इस लोकसभा में 2665 गांव आते हैं. जहां दोनों प्रत्याशी लगातार गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. दोनों प्रत्याशी 1 दिन में 25 से 26 गांव का दौरा कर रहे हैं. कांग्रेस के भूपेश बघेल जहां दुर्ग से सुबह 6:00 बजे निकलते हैं, जो देर रात 12 बजे लगभग भिलाई पहुंचते हैं. राजनांदगांव लोकसभा में लगातार 23 से 24 गांव जा रहे हैं, और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए जनता से अपील कर रहे हैं. वहीं भाजपा के संतोष पांडेय भी लगातार 22 से 23 गांव पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और जनता से अपने पक्ष में मतदान करने के अपील भी कर रहे हैं.

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शाम 5 बजे से थमा चुनावी शोर-गुल

दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार-प्रचार 48 घंटे पहले बुधवार को शाम 5 बजे थमा चुका है. मतदान केन्द्र के 200 मीटर परिधि में चुनावी प्रचार-प्रसार, राजनीतिक दल का प्रवेश निषेध रहेगा. निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त प्रेक्षक, अधिकृत अधिकारी, पुलिस अधिकारी को छोड़कर मतदान केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फोन, वायरलेस आदि की अनुमति नहीं होगी. कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र के आसपास शस्त्र धारण नहीं किया जाएगा. एक प्रत्याशी अधिकतम तीन वाहन प्रयोग में लाए जा सकते हैं. इसमें एक वाहन प्रत्याशी, एक वाहन एजेन्ट और एक वाहन प्रत्याशी के कार्यकर्ता के लिए रहेगा. एक वाहन में अधिकतम पांच व्यक्ति की ही अनुमति होगी. यदि प्रत्याशी लोकसभा क्षेत्र में उपस्थित नहीं है, तो प्रत्याशी की वाहन को अन्य व्यक्ति उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी. सभी प्रत्याशी डोर-टू-डोर प्रचार करेंगे.

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