Lok Sabha Election: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत द्वितीय चरण में राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 26 अप्रैल 2024 को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है.
मतदान के लिए समय निर्धारित
1. राजनांदगांव – भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राजनांदगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस 26 अप्रैल 2024 शुक्रवार को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा. राजनांदगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत मोहला-मानपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा.
2. महासमुंद – इसी प्रकार महासमुंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सराईपाली, बसना, खल्लारी, महासमुंद, राजिम, कुरूद और धमतरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस 26 अप्रैल 2024 शुक्रवार को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा. महासमुंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 9 मतदान केन्द्रों के लिए प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा. बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के शेष मतदान केन्द्रों के लिए मतदान का समय प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा.
3. कांकेर- कांकेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सिहावा, संजारी बालोद, डोंडीलोहारा, गुण्डरदेही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस 26 अप्रैल 2024 शुक्रवार को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा. कांकेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा.
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19 अप्रैल से 1 जून तक एग्जिट पोल के आयोजन और प्रसारण पर रहेगा प्रतिबंध
भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी 19 अप्रैल से 1 जून तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया है. आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया गया है.
भारत निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत 19 अप्रैल 2024 को प्रातः 7 बजे से 1 जून 2024 की शाम साढ़े छह बजे तक की अवधि में लोकसभा आम निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी तरह के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा.
आयोग ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा.