Lok Sabha Election 2024: देश में लोकसभा चुनाव का दौर जारी है. इसे लेकर बिहार में सियासत उबाल पर है. इस बीच लालू यादव की बेटी और राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya ) के नामांकन पर खतरा मंडरा रहा है. सारण लोकसभा सीट से रोहिणी आचार्य ने नामांकन दाखिल किया था. इस नामाकंन को खारिज करने के लिए पटना हाईकोर्ट में अर्जी दायर की गई है. याचिकर्ता ने पासपोर्ट को लेकर सवाल उठाया है.
रोहिणी के भारतीय नागरिकता पर भी उठे सवाल
दरअसल, सारण लोकसभा सीट से रोहिणी आचार्य के नामांकन पत्र को रद्द करने के लिए सारण जिला के तारा अमनोर निवासी नृपेंद्र कुमार चतुर्वेदी पटना हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है. उन्होंने याचिका दायर कर सारण लोकसभा सीट के निर्वाचन अधिकारी के 4 मई के आदेश को निरस्त करने की मांग की है. बता दें कि, 4 मई के आदेश में उनकी आपत्ति को निर्वाचन अधिकारी ने रद्द कर दिया था. नृपेंद्र कुमार ने आरोप लगाया है कि रोहिणी आचार्य के पासपोर्ट की अच्छी तरह से जांच नहीं की गई. रोहिणी पिछले सात वर्षों से ज्यादा समय से सिंगापुर में रहीं हैं, ऐसे में रोहिणी वहां कि नागरिक है या नहीं, इस बात की जांच नहीं हुई है. साथ ही उन्होंने भारतीय नागरिकता पर भी सवाल उठाया है.
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BJP राजीव प्रताप रूडी ने भी दी प्रतिक्रिया
याचिका में भारत के संविधान का हवाला देते हुए कहा गया है कि अनुच्छेद 84 एवं 102 के मुताबिक वह लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं हैं. रोहिणी सिंगापुर की निवासी हैं और उन्होंने अपने नामांकन पत्र में कई गलत जानकारी दी है. आरोप है कि अपने घर का कोई पता नहीं दिया है और चल-अचल संपत्ति के बारे में भी कोई सही जानकारी नहीं दी है. इन सब तथ्यों के बावजूद स्थानीय निर्वाचन अधिकारी ने उनकी आपत्ति को रद्द कर दिया, जबकि जनप्रतिनिधि कानून की धारा 36 के तहत नामांकन पत्र की जांच की जानी चाहिए थी. वहीं सारण से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने भी इस पर कहा कि RJD उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के खिलाफ रिट दायर की गई है. उन्होंने आगे कहा कि रोहिणी आचार्य की उम्मीदवारी पर खतरा है. उन्होंने गलत जानकारी और गलत पता दिया है.