MP Police SI Bharti: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश के बाद पुलिस भर्ती में सब इंस्पेक्टर की भर्ती का नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने जारी कर दिया है. पुलिस मुख्यालय के तहत होने वाली सूबेदार, उप निरीक्षक भर्ती के लिए भर्ती नियम पुस्तिका जारी की गई है. ऑनलाइन फॉर्म भरने की अवधि 27 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी. 10 नवंबर तक भर्ती की प्रक्रिया के लिए आवेदन किया जाएगा. पुलिस भर्ती में शामिल होने के लिए विभिन्न गाइडलाइन भी जारी की गई है. सीधी भर्ती के पदों के लिए अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 शुल्क रखा गया है. अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपए तय किया गया है. लकी भारती की प्रक्रिया साल 2026 में शुरू होगी. 9 जनवरी को दो चरणों में भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी. इसके लिए मध्य प्रदेश में बड़े लंबे समय से सब इंस्पेक्टर बनने के लिए अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे.
इन नियमों का करना होगा पालन
बोर्ड की तरफ से आयोजित होने वाली परीक्षा में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही मतदाता पहचान पत्र पैन कार्ड आधार कार्ड पासपोर्ट कोई एक आइडेंटी कार्ड होना जरूरी है. वेरीफाई होने पर ही आधार मान्य किया जाएगा. अभ्यर्थी को आधार कार्ड लाना अनिवार्य किया गया है. परीक्षा में प्रवेश के समय परीक्षा के दौरान आधार बेस बायोमेट्रिक का सत्यापन भी अनिवार्य किया गया है. परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी को समय पर आना होगा. इसके बाद अगर वह लेट होता है तो उसे प्रवेश की पात्रता नहीं होगी. परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मोबाइल फोन कैलकुलेटर सनग्लास पूरी तरीके से वर्जित किया गया है.
इन पदों पर होगी भर्ती
इनमें सूबेदार के 28 पद रखे गए हैं. सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल में 95 और सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के अलावा 377 पद रखे गए हैं. इन वर्गों को 5% अलग से फायदा मिलेगा. भारत-पाकिस्तान संघर्ष में मृत सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार की अधिक से अधिक दो आश्रित व्यक्तियों को पांच प्रतिशत अंक का फायदा मिलेगा. इसके साथ निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी अतिशेष कर्मचारी जनगणना 1981 के अधिशेष कर्मचारी कार्य भारत और आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी एनसीसी के उम्मीदवार जिनके पास सी प्रमाण पत्र होगा. बर्मा सिलोन से आए हुए भारतीय नागरिकों को भी इसका फायदा मिलेगा. सरकार ने इसके साथ-साथ आयु की भी सीमा तय कर दी है. 33 वर्ष मध्य प्रदेश के आरक्षित लोगों के लिए किया जाएगा. आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए भी 33 से वर्ष रखा गया है. महिला के लिए 38 वर्ष रखा गया है.
