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MP News: आरिफ मसूद की विधायकी पर क्यों लटकी तलवार? जानें पूरा मामला

Action can be taken against Arif Masood for giving wrong information in the nomination form

नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने के मामले में आरिफ मसूद पर हो सकती है कार्रवाई

MP News: कांग्रेस विधायक और वरिष्ठ नेता आरिफ मसूद (Arif Masood)मुसीबतों में फंसते नजर आ रहे हैं. विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने के कारण मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं. विधायकी पर भी तलवार लटकती नजर आ रही है.

क्या है मामला?

भोपाल मध्य सीट से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. मसूद के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर की गई चुनाव याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि आरिफ मसूद द्वारा बैंक से लिए गए लोन के दस्तावेज सही है. लोन से संबंधित दस्तावेजों की जांच और बैंक मैनेजर की गवाही से यह साबित हो गया है कि आरिफ मसूद ने बैंक से लोन लिया था और विधानसभा चुनाव के दौरान नामांकन फार्म में लोन से संबंधित जानकारी नहीं दी गई है. अब इस मामले में 3 जनवरी को अगली सुनवाई होगी.

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बीजेपी नेता ध्रुव नारायण सिंह ने लगाई याचिका

गौरतलब है कि भोपाल मध्य से बीजेपी के हारे उम्मीदवार ध्रुव नारायण सिंह ने कांग्रेस के उम्मीदवार आरिफ मसूद के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका में कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद पर आरोप थे कि उन्होंने खुद और पत्नी के नाम से लिए एक बड़े बैंक लोन का जिक्र अपने नामांकन पत्र में नहीं किया. याचिका के माध्यम से अपील की गई थी कि नामांकन पत्र में जान बूझकर जानकारी छिपाने पर उनका निर्वाचन रद्द किया जाए.

इसी दौरान मसूद ने बैंक पर आरोप लगाते हुए कहा कि बैंक द्वारा पेश किए गए दस्तावेज फर्जी हैं. इसके बाद हाई कोर्ट ने दस्तावेजों की जांच कराई और लोन संबंधित दस्तावेज जांच में सही पाए गए.

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