MP News: सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली पोस्ट पर होगी कार्रवाई, पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश

भोपाल में अब सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
Police Commissioner (File Photo)

पुलिस कमिश्नर(File Photo)

MP News: भोपाल में अब सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने आदेश जारी किया है. इंटरनेट सोशल मीडिया वार को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने फैसला लिया है. अश्लील शब्दों का इस्तेमाल कर धार्मिक भावनाओं को ठेस करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.

‘दो समुदायों के बीच वैमनस्यता की स्थिति निर्मित हो रही’

पुलिस कमिश्नर के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि भोपाल शहर में सोशल मीडिया जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के जरिए अमसाजिक तत्व तरह-तरह के आपत्तिजनक संदेश, चित्र और वीडियो ऑडियो मैसेज का प्रसारण कर रहे हैं. इससे सामाजिक तानेबाने को तोड़ने और दो समुदायों के बीच वैमनस्यता उत्पन्न हो रही है.

सोशल मीडिया पर गैर जरूरी गतिविधियों को रोकने और भड़काने वाले पोस्ट को लेकर भोपाल पुलिस सख्त हो गई है. जिस कारण अब कमिश्नर की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है.

इन गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम समेत सोशल मीडिया पर कोई भी धार्मिक, समाजिक और जातिगत भावनाओं को द्वेष भड़काने वाले संदेशों का प्रसारण पर रोक.

  • सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, सांप्रदायिक, जातिगत भावना भड़कती हो, इन्हें लाइक, शेयर या फॉरवर्ड नहीं कर सकते.
  • कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड़ मरोड़कर भड़काकर उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोग या समुदाय विशेष, हिंसा या गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हो जाएं. इन्हें प्रसारित नहीं करेगा.
  • ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में वैमनस्यता फैलाने वाले संदेशों को रोके.

ये भी पढे़ं: ‘अनुकंपा नियुक्ति पैतृक संपत्ति नहीं’, बेटे और बेटी दोनों के नौकरी पर दावा करने पर HC की टिप्पणी, युवक को दी प्राथमिकता

ज़रूर पढ़ें