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Bhopal: गोल्ड-कैश कांड के तीनों आरोपियों की ED कोर्ट में पेशी, सौरभ शर्मा समेत सभी को 14 दिन की ज्यूडिशियल रिमांड

sourabh sharma

सौरभ शर्मा केस

Bhopal: गोल्ड-कैश कांड के आरोपी पूर्व RTO कांस्टेबल सौरभ शर्मा और उसके दो साथी चेतन-शरद को 14 दिन की ज्यूडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है. सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की रिमांड खत्म होने के बाद ED की कोर्ट में पेश किया गया. यहां सुनवाई पूरी होने के बाद तीनों आरोपियों को 14 दिन की ज्यूडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है.

14 दिन की ज्यूडिशियल रिमांड

पूर्व RTO आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके साथी चेतन गौर और शरद जायसवाल को 14 दिन की ज्यूडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है. सुनवाई में खुलासा हुआ कि जबलपुर के रोहित तिवारी के जरिए सौरभ शर्मा और शरद जायसवाल संपर्क में आए थे.

तीन एजंसियां कर रही जांच

भोपाल में 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश कांड में तीन एजंसियां- लोकायुक्त, IT और ED जांच कर रही हैं. कई दिनों तक मुख्य आरोपी सौरभ शर्मा फरार था, जिसे कुछ दिनों पहले गिरफ्तार किया गया था. उसके साथ-साथ उसके दो साथी चेतन गौर और शरद जायसवाल को भी गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा था.

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बता दें कि लोकायुक्त पुलिस ने धनकुबेर सौरभ शर्मा और उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया था. सोमवार कोर्ट की सुनवाई से पहले तक माना जा रहा था कि ED कोर्ट से रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए मांग कर सकती है, लेकिन ED की ओर से ऐसी कोई मांग नहीं की गई. ED ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को ज्यूडिशियल रिमांड में भेज दिया गया.

हुआ बड़ा खुलासा

एक सप्ताह तक लोकायुक्त ने तीनों आरोपियों से पूछताछ की. इस दौरान कई खुलासे होने की जानकारी सामने आई है. वहीं, ED की टीम द्वारा रिमांड की और डिमांड नहीं करने पार माना जा रहा है कि ED ने सौरभ शर्मा और उसके साथियों से पूछताछ पूरी कर ली है.

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