Bhopal: भोपाल गोल्ड-कैश कांड के आरोपी सौऱभ शर्मा, चेतन गौर और शरद जायसवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं. ED की स्पेशल कोर्ट ने तीनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने यह फैसला मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनाया है. तीनों आरोपियों को फिलहाल जेल में ही बंद रहना होगा.
कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला
ED की विशेष अदालत ने बुधवार को सौरभ, शरद और चेतन की जमानत याचिका पर सुनवाई की थी. विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की अदालत में सुनवाई के दौरान सौरभ शर्मा की मां और ED की टीम भी मौजूद थी. बुधवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. गुरुवार को जज ने तत्काल प्रभाव से तीनों की जमानत से इंकार कर दिया.
जमानत का विरोध
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) के वकील विक्रम सिंह ने इस मामले में सौरभ और शरद के कृत्य को गंभीर बताते हुए उनकी जमानत का विरोध किया था. जबकि सौरभ के वकील दीपेश जोशी ने ED की इस पूरी कार्रवाई को काल्पनिक बताते हुए सौरभ के खिलाफ सभी आरोपों को गलत बताया था. साथ ही कोर्ट से जमानत की मांग की थी. दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों की जमानत याचिका को रद्द कर दिया है.
लोकायुक्त से मिल चुकी है जमानत
भोपाल गोल्ड-कैश कांड में सौरभ शर्मा और उसके अन्य साथियों के खिलाफ तीन ऐजंसियां जांच कर रही हैं. इस केस में लोकायुक्त, IT और ED की टीम जांच कर रही है. इस केस में ED ने अब तक कुल 100.36 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्की और जब्त की है. इस मामले में तीनों आरोपियों को लोकायुक्त की ओर से जमानत मिल चुकी है. दरअसल, लोकायुक्त पुलिस 60 दिन में भी तीनों के खिलाफ चालान पेश नहीं कर सकी थी.
