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MP News: भोपाल लव जिहाद मामला, फरहान के घर पर बुलडोजर एक्शन नहीं, कोर्ट से मिला स्टे ऑर्डर, न्यायालय ने कलेक्टर और SDM से मांगा जवाब

Bhopal Love Jihad, accused Farhan gets stay order from court, seeks response from Collector and SDM

आरोपी फरहान को मिला कोर्ट से मिला स्टे ऑर्डर

MP News: लव जिहाद मामले में आरोपी साद और साहिल के घर पर शनिवार को प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की. कोर्ट ने तीसरे आरोपी फरहान की याचिका पर प्रशासन को स्टे ऑर्डर दिया है. न्यायालय ने एसडीएम और कलेक्टर से बुलडोजर कार्रवाई के संबंध में जवाब मांगा है. दरअसल, ये पूरा मामला भोपाल के एक निजी कॉलेज में छात्राओं के साथ दुष्कर्म और उनके वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का है. इस मामले में साद, साहिल और फरहान के अलावा नबील, अली और अबरार भी शामिल हैं.

भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई

लव जिहाद के आरोपी साद, साहिल और फरहान को प्रशासन ने नोटिस भेजा था, जिसमें तीनों के घर पर 13 सितंबर को बुलडोजर कार्रवाई की बात कही गई थी. शनिवार को सुबह करीब 5 बजे प्रशासनिक अधिकारी पुलिस के साथ अर्जुन नगर पहुंचे, जहां साद और साहिल के घर थे. घर पर कार्रवाई से पहले बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया और बैरिकेडिंग भी की गई. गोविंदपुरा एसडीएम रवीश कुमार श्रीवास्तव ने नियमानुसार कार्रवाई की बात कही. शासकीय जमीन से कब्जे हटाए गए.

फरहान के पिता ने पुलिस पर लगाए आरोप

आरोपी फरहान के पिता रिजवान ने पुलिस पर 10 लाख रुपये मांगने के आरोप लगाए हैं. रिजवान ने कहा कि पुलिस ने हमारे सामने 10 लाख रुपये की डिमांड रखी थी. मामले को 15 दिनों तक दबाए रखा. हम दो लाख रुपये ही पुलिस को दे पाए लेकिन 8 लाख रुपये की व्यवस्था नहीं हो पाई. इसके बाद मिसरोद पुलिस थाने में फरहान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया.

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विश्वास सारंग ने कहा- किसी को बख्शा नहीं जाएगा

कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार आरोपियों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है. आज की गई कार्रवाई स्वागत योग्य है और आगे भी इस तरह के मामलों में कठोर कदम उठाए जाएंगे. मंत्री ने लव जिहाद को समाज के लिए ‘काला दाग’ बताते हुए कहा कि ऐसे कृत्य करने वाले लोग समाज में रहने लायक नहीं हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि आरोपियों की अवैध संपत्तियों को कानून के तहत गिराया गया है और आगे भी किसी बड़े से बड़े व्यक्ति या संगठित गिरोह को बख्शा नहीं जाएगा.

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