Bhopal News: लव जिहाद के आरोपी फरहान का मेडिकल परीक्षण करवाया जाएगा. कोर्ट ने पुलिस थाना प्रभारी को मेडिकल बोर्ड से जांच कराने के आदेश दिए हैं और विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है. पुलिस ने फरहान का शॉर्ट एनकाउंटर किया था. शॉर्ट एनकाउंटर को लेकर फरहान के वकील जगदीश गुप्ता और राहुल गुप्ता ने भोपाल कोर्ट में आवेदन दिया था. इस आवेदन में उन पुलिसकर्मियों का जिक्र किया गया है, जो एनकाउंटर में शामिल थे. जज तरुणेंद्र प्रताप सिंह ने मेडिकल परीक्षण के आदेश दिए हैं.
‘सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं’
कोर्ट में दिए आवेदन में बताया गया है कि पुलिसकर्मियों ने जिला कोर्ट के आदेश और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया.पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी के साथ शारीरिक हिंसा करते हुए सीधे पैर पर गोली मार दी गई. इससे खून बहने से पैर की हड्डी भी टूट गई. आवेदन में पुलिसकर्मियों पर साजिश करके फरहान के खिलाफ प्राणघातक हमले की झूठी रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई. रातीबड़ पुलिस थाना प्रभारी ने बिना जांच के मामला पंजीबद्ध कर लिया गया.
फरहान पर पुलिस की पिस्टल छीनने का आरोप
भोपाल में युवतियों से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के आरोप में पुलिस ने फरहान को 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. 3 मई को पुलिस ने फरहान का शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया. पुलिस ने बताया कि आरोपी को मेडिकल परीक्षण के लिए हमीदिया अस्पताल ले जाया जा रहा था. इस दौरान आरोपी ने पेशाब करने को लेकर पुलिस की गाड़ी रुकवाई. पुलिस वाहन के रुकने पर फरहान के साथ सब इन्स्पेक्टर भी नीचे उतरे. तभी फरहान ने SI की सर्विस रिवॉल्वर को छीनने का प्रयास किया. इसी छीना झपटी में गोली चली और आरोपी के पांव में लग गई.
आरोपी फरहान पर युवतियों से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के साथ-साथ पुलिस को गुमराह करने और हत्या प्रयास करने जैसे अपराध के मामले दर्ज कर लिए गए हैं.
