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Bhopal News: चायनीज मांझे पर 2 महीने का बैन, पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश

Chinese Manjha banned for two months in Bhopal

भोपाल में दो महीने के लिए चायनीज मांझे पर बैन

MP News: मकर संक्राति का त्योहार आने वाला है. इस त्योहार के अवसर पर लोग पतंगबाजी करते हैं. पतंग उड़ाने के लिए मांझा का उपयोग किया जाता है. लोग मजबूत से मजबूत मांझा का उपयोग करते हैं. कई लोग चायनीज मांझे का उपयोग करते हैं जो बहुत ही खतरनाक होता है. इससे लोग घायल भी हो जाते हैं. इसे लेकर ही भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र ने आदेश जारी किया है.

पुलिस कमिश्नर के आदेश में क्या है?

भोपाल पुलिस कमिश्नर ने चायनीज मांझे को लेकर आदेश जारी किया है. मांझे पर दो महीने के लिए बैन लगाने के आदेश दिए हैं. चायनीज मांझा खरीदने और बेचने पर दो महीने के लिए बैन के साथ इसे खरीदने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत ये निर्णय लिया गया है.

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चायनीज मांझा इस्तेमाल करने पर होगी कार्रवाई

आदेश जारी होने के बाद जो भी चायनीज मांझा खरीदते और बेचते पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी. भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत एक्शन होगा.

ये मांझा क्यों खतरनाक है?

चायनीज मांझा बनाने के लिए कांच का इस्तेमाल किया जाता है. कई बार मांझे से पतंग उड़ाते समय पक्षी इसमें उलझ कर फंस जाते हैं और घायल हो जाते हैं, और कई बार तो पक्षियों की मृत्यु तक हो जाती है. इस धागे से पतंगबाजी के दौरान रोड पर चलने वाले राहगीर व दो पहिया वाहन चालक भी कई बार घायल हो जाते हैं.

इन धागों की मजबूती और उस पर चिपका कांच का चूरा इन हादसों का कारण है. इस धागे का उपयोग पतंगबाजी में किये जाने से पशु-पक्षियों व जन-सामान्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.

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