Bhopal News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के 883 प्राइवेट स्कूलों पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई हो सकती है. जिला शिक्षा अधिकारी ने 883 गैर-सरकारी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. फीस स्ट्रक्चर जमा ना करने के लिए ये नोटिस जारी किया गया है. इस निर्देश में कहा गया है कि शुल्क विवरण जमा ना करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
तीन दिनों में देना होगा जवाब
जिला शिक्षा अधिकारी ने भोपाल के 883 अशासकीय स्कूलों को नोटिस जारी किया है. तीन दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस का जवाब पेश करने के लिए कहा गया है. यदि स्कूल जवाब पेश नहीं करते हैं तो स्कूलों के खिलाफ मध्य प्रदेश निजी स्कूल (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 और नियम 2020 तहत कार्रवाई की जाएगी और मान्यता रद्द की जा सकती है. DEO एनके अहिरवार ने ये कार्रवाई की है.
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1717 स्कूलों से मांगा गया था ब्यौरा
भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के 1717 अशासकीय स्कूलों को नोटिस देकर फीस का ब्यौरा मांगा था. इनमें से 463 स्कूलों ने जवाब देकर बताया कि उनकी फीस 25 हजार से ज्यादा है. वहीं 371 विद्यालयों ने बताया कि उनकी फीस 25 हजार से कम है. वहीं, 883 स्कूलों ने अब तक फीस का ब्यौरा जमा नहीं किया है. स्कूलों को लोक शिक्षण संचालनालय के पोर्टल पर फीस का ब्यौरा जमा करना होता है.
