जल संसाधन विभाग के प्रभारी प्रमुख अभियंता विनोद कुमार देवड़ा को राहत! कारण बताओ नोटिस वापस
वल्लभ भवन भोपाल
MP News: मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन विभाग ने प्रभारी प्रमुख अभियंता विनोद कुमार देवड़ा को बड़ी प्रशासनिक राहत देते हुए, उनके खिलाफ जारी कारण बताओ सूचना पत्र समाप्त कर दिया है. विभाग ने उपलब्ध अभिलेखों और अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण का परीक्षण करने के बाद उनके जवाब को संतोषजनक माना और बिना किसी दंड के प्रकरण समाप्त करने का आदेश जारी किया है.
किस नियम के तहत हुई कार्रवाई?
जल संसाधन विभाग ने विनोद कुमार देवड़ा पर प्रमुख अभियंता के पद पर पदस्थ रहते हुए त्रुटिपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत करने का आरोप लगाया गया था. इस मामले में विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 3 जुलाई 2025 के माध्यम से मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उनसे जवाब मांगा गया था.
अधिकारी पर नहीं होगी विभागीय कार्रवाई
आदेश में कहा देवड़ा ने 8 जुलाई 2025 को अपना बचाव पक्ष विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया. इसके बाद विभाग ने मामले से संबंधित समस्त अभिलेखों और अधिकारी के स्पष्टीकरण का विस्तृत परीक्षण किया. परीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रस्तुत जवाब समाधानकारक है. इसके आधार पर शासन ने प्रशासनिक स्तर पर कारण बताओ सूचना पत्र समाप्त करने का निर्णय लिया.
राज्य शासन ने आदेश में स्पष्ट किया है कि 3 जुलाई 2025 को जारी कारण बताओ सूचना पत्र को बिना किसी दंड के समाप्त किया जाता है. यानी इस प्रकरण में देवड़ा पर कोई विभागीय कार्रवाई या दंड नहीं लगाया जाएगा.