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सीलिंग के विरोध में 3 दिनों तक भोपाल में बंद रहीं 3000 दुकानें, अब SC से मिली राहत, खुलेंगे बाजार

SC Order On Bhopal Shop

सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई तक थमी भोपाल में दुकान सीलिंग की कार्रवाई

Supreme Court Next Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल में दुकानों की सीलिंग पर रोक लगा दी है. यानी अब अगली सुनवाई तक दुकानों की सीलिंग को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट में 15 सितंबर को सुनवाई होनी है. भोपाल में दुकान संचालित करने वालों के लिए यह बड़ी राहत भरी खबर है.

दरअसल, राजधानी भोपाल में रहवासी मोहल्लों में चल रहीं दुकानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही थीं. 3 दिनों में 190 दुकानों को सील कर दिया गया था, लेकिन भारी विरोध के बाद चौथे दिन यानी गुरुवार को कोई कार्रवाई नहीं की गई. अभी तक भोपाल की करीब 3,000 दुकानों पर कार्रवाई की जा चुकी है. मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां कोर्ट ने अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है.

1 महीने में 8,000 से ज्यादा दुकानों को नोटिस

बता दें, नगर निगम एक महीने के अंदर करीब 8 हजार से ज्यादा दुकानों को नोटिस दे चुका है. जिसमें स्पष्ट लिखा है कि रहवासी भवन में कमर्शियल एक्टविटी बंद कर लें, नहीं तो सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी. नोटिस के बाद कई प्रतिष्ठानों ने तो स्वेच्छा से बंद करने के पोस्टर-बैनर भी लगा दिए हैं.

पहले भी कार्रवाई पर रोक लगा चुकी है SC

नगर निगम की इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय दुकानदारों ने विरोध दर्ज कराया और मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए. सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेते हुए अगस्त के पहले सप्ताह में भी सुनवाई की थी. जिसमें कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा झटका देते हुए राज्य सरकार द्वारा गठित 10 सदस्यीय जांच समिति की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है.

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वहीं, इस मामले को लेकर सीएम मोहन यादव ने कहा कि सालों पुरानी समस्या के लिए स्थायी और बेहतर समाधान कि दिशा में सरकार हर संभव प्रयास करेगी. सरकार और निगम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने के लिए सॉलिस्टर जनरल तुषार मेहता से भी संपर्क किया गया है.

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