Twisha Sharma Death Case: अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में गिरफ्तार हुई पूर्व जज गिरीवाला सिंह की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही है. हाई कोर्ट में गिरीवाला सिंह की ओर से दायर की गई जमानत याचिका पर एक सप्ताह के लिए टल गई. आज याचिका पर सुनवाई के साथ ही सीबीआई और ट्विशा शर्मा के पिता के वकील की ओर से एक सप्ताह की मोहलत मांगी गई.
सीबीआई की ओर से कहा गया कि वह फिलहाल केस डायरी पेश नहीं कर पाएगी और जमानत पर आपत्ति के लिए समय चाहिए लिहाजा कोर्ट ने सीबीआई को एक हफ्ते की मोहलत दे दी है.
अगली सुनवाई 22 सितंबर को
मामले पर अगली सुनवाई 22 सितंबर को हो सकती है. गिरिबाला सिंह की ओर से दायर जमानत याचिका में कहा गया है की उसके खिलाफ ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है, जिससे यह साबित हो कि उन्होंने अपनी बहू ट्विशा शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाया. इसी आधार पर उन्होंने जमानत दिए जाने की मांग की. इसके साथ ही उम्र और बीमारी को भी आधार बनाया गया है.
CBI जांच की मांग
यह मामला 12 मई 2026 को सामने आया था. भोपाल स्थित ससुराल में ट्विशा शर्मा का शव फंदे से लटका मिला था. इसके बाद उनके मायके पक्ष ने पति समर्थ सिंह और ससुराल वालों पर मानसिक प्रताड़ना और दहेज से जुड़े गंभीर आरोप लगाए थे.मामले की शुरुआती जांच पुलिस और SIT ने की, लेकिन परिवार ने जांच पर सवाल उठाते हुए CBI जांच की मांग की. बाद में मध्य प्रदेश सरकार की सहमति के बाद मामला CBI को सौंपा गया.
हाई कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी नजरें
अब सबकी नजर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की अगली सुनवाई पर है. एक तरफ गिरिबाला सिंह की ओर से यह दावा है कि आत्महत्या के लिए उकसाने का उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, वहीं CBI को अपने जवाब में यह बताना होगा कि जांच में उनके खिलाफ अब तक क्या साक्ष्य सामने आए हैं. ऐसे में अगली सुनवाई गिरिबाला सिंह की जमानत के लिहाज से अहम मानी जा रही है.
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