Jabalpur News: मध्य प्रदेश के जबलपुर में दो मंजिला इमारत का छज्जा गिरने से हड़कंप मच गया. मलबे में दबे 10 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है. किसी बड़ी जनहानि की खबर नहीं है. घटनास्थल से मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है.
Jabalpur Crime News: जबलपुर में 70 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए पति ने पत्नी की हत्या करवा दी. पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, आरोपी पति और उसका साथी फरार है. मामले में जांच जारी है.
Premanand disciple mother claims murder: परिजनों का आरोप है की प्रेमानंद महाराज की शिष्यों के बीच कोई विवाद चल रहा है और शिष्यों के बीच हो रही गुटबाजी के चलते ही उनके भाई की मौत हुई है. वहीं, आश्रम में कुछ महीने पहले भी एक लड़की की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो चुकी है इसलिए उन्हें भी अपनी भाई की मौत पर संदेह जा रहा है.
Jabalpur Shahpura Toll Plaza: जबलपुर और भोपाल के बीच यात्रा करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है. नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने 27 सितंबर दोपहर 12 बजे के बाद शहपुरा टोल प्लाजा से टोल वसूलने पर अस्थायी रोक लगा दी है. वाहन चालक इसे रोकने की लंबे वक्त से मांग कर रहे थे.
MP High Court Decision: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 5 साल के बच्चे की कस्टडी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. बच्चे की पसंद पर न्यायालय ने मां को कस्टडी सौंपी है. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने माता-पिता को फटकार भी लगाई है.
Jabalpur News: कोर्ट ने पाया कि कंपनी की तकनीकी बोली पहले ही खारिज हो चुकी थी और इस अस्वीकृति को चुनौती देने के लिए याचिका में जरूरी संशोधन नहीं किया गया था.
MP News: हाई कोर्ट ने शिक्षकों की सेवा अवधि पहली नियुक्ति की तारीख से जोड़ने के मामले में राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं.
Umakant Umarav Arrest Warrant: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. जस्टिस विवेक जैन की सिंगल बेंच ने ये आदेश दिया है. पूर्व प्रमुख सचिव की उपस्थिति को लेकर उच्च न्यायालय ने ये ऑर्डर जारी किया है.
एमपी के परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को राष्ट्रीय ध्वज के कथित अपमान से जुड़े मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट से राहत मिल गई है.
MP News: याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में दलील पेश की गई कि राजस्थान, गुजरात और तेलंगाना में हुई न्यायिक भर्तियों में EWS अभ्यर्थियों को आयुसीमा में 5 साल की छूट मिली है. इसके साथ ही मध्य प्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम 2016 का हवाला दिया गया.